उत्तर प्रदेश

उच्च न्यायालय ने टेनी के खिलाफ राज्य सरकार की ओर से दायर आपराधिक अपील पर सुनवाई 27 सितंबर तक टाला

Shantanu Roy
6 Sep 2022 11:38 AM GMT
उच्च न्यायालय ने टेनी के खिलाफ राज्य सरकार की ओर से दायर आपराधिक अपील पर सुनवाई 27 सितंबर तक टाला
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लखनऊ। इलाहाबाद उच्च न्यायालय की लखनऊ पीठ ने हत्या के एक मामले में केंद्रीय मंत्री अजय मिश्रा उर्फ टेनी के खिलाफ राज्य सरकार की ओर से दायर आपराधिक अपील पर सुनवाई 27 सितंबर तक टाल दी है। प्रभात नाम के एक व्यक्ति की हत्या वर्ष 2000 में लखीमपुर खीरी में हुई थी, इस मामले में अदालत राज्य सरकार की उस अपील पर सुनवाई कर रही है, जिसमें निचली अदालत द्वारा मिश्रा को बरी किये जाने को चुनौती दी गई है। मामला न्यायमूर्ति रमेश सिन्हा और न्यायमूर्ति रेणु अग्रवाल की पीठ के समक्ष सुनवाई के लिए आया है। मिश्रा के अधिवक्ता ने पीठ को अवगत कराया कि मुख्य न्यायाधीश के आदेश के खिलाफ सुनवाई को इलाहाबाद स्थानांतरित नहीं करने के लिए, मंत्री ने उच्चतम न्यायालय का रुख किया है।
इसमें यह अनुरोध किया गया है कि शीर्ष न्यायाल द्वारा याचिका के निपटारे तक, पीठ अपनी सुनवाई स्थगित कर दे। उल्लेखनीय है कि लखीमपुर खीरी में वर्ष 2000 में एक युवक प्रभात गुप्ता की गोली मार कर हत्या कर दी गई थी। इस मामले में अन्य अभियुक्तों के साथ-साथ अजय मिश्रा उर्फ टेनी भी नामजद थे। लखीमपुर खीरी की सत्र अदालत ने अजय मिश्रा व अन्य को पर्याप्त साक्ष्यों के अभाव में वर्ष 2004 में बरी कर दिया था। इस आदेश के खिलाफ वर्ष 2004 में राज्य सरकार ने उच्‍च न्‍यायालय में अपील दाखिल की थी।
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