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तीन अक्टूबर को होगी सुनवाई, सुन्नी सेंट्रल वक्फ बोर्ड नहीं हुआ हाजिर
श्रीकृष्ण जन्मस्थान और शाही ईदगाह विवाद को लेकर मंगलवार को जिला जज की कोर्ट में सुनवाई हुई। सुनवाई के दौरान सुन्नी सेंट्रल वक्फ बोर्ड की ओर से कोई कोर्ट में हाजिर नहीं हुआ। याचिकाकर्ता महेंद्र प्रताप सिंह ने सुन्नी सेंट्रल वक्फ बोर्ड की आवेदन को तामील कराने की बात कही है। कोर्ट ने अब सुनवाई के लिए तीन अक्टूबर की तारीख तय की है। श्रीकृष्ण जन्मभूमि मुक्ति न्यास के अध्यक्ष अधिवक्ता महेंद्र प्रताप सिंह की तरफ से दाखिल केस ट्रांसफर और रिवीजन के वाद पर जिला जज की अदालत में सुनवाई हुई।
अधिवक्ता महेंद्र प्रताप सिंह ने श्री कृष्ण जन्मभूमि की 13.37 एकड़ भूमि को मुक्त कराने के अलावा शाही ईदगाह में भगवान श्री कृष्ण से जुड़े साक्ष्य होने का दावा किया और इसके प्रार्थना पत्र कोर्ट में दाखिल किए हैं। मथुरा की अदालत में महेंद्र प्रताप सिंह की तरफ से दाखिल नौ प्रार्थना पत्रों पर सुनवाई चल रही है।
बताते चलें कि मथुरा में श्रीकृष्ण जन्मस्थान और शाही ईदगाह को लेकर 10 से ज्यादा वाद दाखिल किए गए हैं। रिवीजन वाद पर जिला जज की अदालत में सुनवाई चल रही है, वहीं कुछ मामले सिविल जज की कोर्ट में सुने जा रहे हैं। लखनऊ के अधिवक्ता शैलेंद्र सिंह के वाद पर जिला जज ने एडीजे सप्तम की कोर्ट को सुनवाई का निर्देश दिया।
मंगलवार अखिल भारत हिंदू महासभा के राष्ट्रीय कोषाध्यक्ष दिनेश शर्मा की तरफ से दाखिल सर्वे और कोर्ट कमीशन बनाने की मांग को लेकर दाखिल प्रार्थना पत्र पर सिविल जज सीनियर डिविजन की कोर्ट में सुनवाई चल रही है। वहीं केसों के एकत्रीकरण पर आपत्ति दाखिल करते हुए प्रार्थना पत्र पर जिला जज की अदालत में सुनवाई होगी। सर्वे की मांग को लेकर दाखिल प्रार्थना पत्र पर सात अक्टूबर को सुनवाई होगी। केस एकत्रीकरण की आपत्ति पर 16 सितंबर को सुनवाई है। श्रीकृष्ण विराजमान की तरफ से अधिवक्ता रंजना अग्निहोत्री और 6 अन्य लोगों द्वारा दाखिल प्रार्थना पत्र पर रिवीजन के तौर पर जिला जज की अदालत में सुनवाई चल रही है।
न्यूज़क्रेडिट: amritvichar