उत्तर प्रदेश

गैंगस्टर मुख्तार अंसारी को 10 साल कैद की सजा

Gulabi Jagat
15 Dec 2022 12:01 PM GMT
गैंगस्टर मुख्तार अंसारी को 10 साल कैद की सजा
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गाजीपुर : गैंगस्टर से नेता बने मुख्तार अंसारी को गुरुवार को एक अन्य मामले में दोषी करार देते हुए यूपी गैंगस्टर्स एक्ट के तहत 10 साल कैद की सजा सुनाई गई.
पूर्व विधायक के खिलाफ गैंग के 5 आरोपों में 11 गवाहों की गवाही, बहस और जिरह पूरी हो गई।
विधायक के सहयोगी भीम सिंह को भी कोर्ट ने 10 साल कैद की सजा सुनाई है।
सजा कई मामलों से संबंधित है, जिसमें गाजीपुर से संबंधित एक मामला भी शामिल है जिसमें अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक पर हमला शामिल है।
कांड संख्या 165/96 धारा 148,307,332, आईपीसी थाना कोतवाली गाजीपुर के साथ ही यूपी गाजीपुर थाना कोतवाली की धारा 3(1) संख्या 192/96 के साथ गाजीपुर में एडिशनल एसपी व कुछ अन्य पुलिसकर्मियों पर हुए जानलेवा हमले की सुनवाई चल रही थी. कोर्ट में मुख्तार अंसारी के खिलाफ
मामला 1996 में बहुत पहले दायर किया गया था।
पांच बार के पूर्व विधायक के खिलाफ अन्य मामलों में शामिल हैं - 'राजेंद्र सिंह' हत्याकांड संख्या 410/88 धारा 302 आईपीसी थाना कैंट वाराणसी, 'वशिष्ठ तिवारी' उर्फ ​​माला गुरु हत्याकांड संख्या 106/88 धारा 302 आईपीसी पुलिस स्टेशन कोतवाली गाजीपुर, 'अवधेश राय' हत्याकांड संख्या 229/91 धारा 149, 302 आईपीसी थाना चेतगंज वाराणसी, आरक्षक 'रघुवंश सिंह' हत्याकांड संख्या 294/91 धारा 307, 302 थाना मुगलसराय। चंदौली में वाहन चेकिंग के दौरान पुलिस बल पर हुए जानलेवा हमले में कांस्टेबल रघुवंश सिंह की मौत हो गई।
26 साल बाद आ रहे फैसले में कुल 11 गवाहों की गवाही हुई जिसके बाद कोर्ट में जिरह पूरी हुई. (एएनआई)
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