उत्तर प्रदेश

आगजनी के मुकदमे में इरफान समेत पांच आरोपियों की हुई पेशी

Harrison
17 Aug 2023 3:28 PM GMT
आगजनी के मुकदमे में इरफान समेत पांच आरोपियों की हुई पेशी
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कानपुर। सपा विधायक इरफान सोलंकी समेत पांच आरोपियों की गुरुवार को आगजनी मुकदमे में पेशी कराई गई। विधायक को महाराजगंज जेल और अन्य आरोपियों को कानपुर जेल से कड़ी सुरक्षा में लाया गया। इरफान ने पेशी पर जाने से पहले कहा कि अल्लाह मेरा वकील है, इंसाफ होगा। अदालत में विधायक समेत सभी आरोपियों ने खुद को बेगुनाह बताते हुए झूठे मुकदमे में फंसाए जाने का आरोप लगाया।
एमपीएमएलए की सेशन अदालत में आगजनी मुकदमे की सुनवाई हो रही है। अभियोजन पक्ष के गवाहों की जिरह पूरी होने के बाद सभी आरोपी 313 के तहत बयान के लिए पेशी पर लाए गए थे। विधायक के अधिवक्ता करीम अहमद सिद्दीकी ने बताया कि विधायक समेत सभी आरोपियों ने कहा कि वे बेगुनाह हैं। विधायक ने कहा कि जिस विवादित प्लाट को लेकर मुकदमा दर्ज कराया गया है, उसका मालिक रिजवान है।
वादिनी न तो प्लाट की मालिक है, न ही किरायेदार और न ही कब्जेदार थी। प्लाट पर कोई झोपड़ी भी नहीं थी। उन्हें झूठे मुकदमे में फंसाया गया है। अकील और नसीम पुलिस के मुखबिर हैं। पुलिस के दबाव में झूठी गवाही देकर उनको फंसा रहे हैं। शाम 6.15 बजे तक विधायक के बयान हुए। इसके बाद पुलिस कर्मी उनको महाराजगंज जेल ले जाने के लिए रवाना हुए।
अधिवक्ता करीम अहमद सिद्दीकी ने बताया कि विधायक से 72 सवाल किए गए। सवालों की कॉपी 41 पन्ने की थी। विधायक ने सभी आरोपों से इंकार किया है। उन्होंने कहा कि वादिनी अशरफाबाद की निवासी है। उसके आधार कार्ड से इसकी पुष्टि की जा सकती है। उनको फंसाने के लिए झूठी कहानी गढ़कर रिपोर्ट दर्ज की गई है। विधायक के अलावा उनके भाई रिजवान समेत अन्य आरोपियों ने भी सभी आरोपों से इंकार कर अपने बयान दिए।
अदालत ने आरोपियों के बयान होने के बाद बचाव पक्ष से पूछा कि क्या आप साक्ष्य और गवाह पेश करेंगे। इस पर बचाव पक्ष के अधिवक्ता करीम अहमद सिद्दीकी ने कहा कि वह गवाह साक्ष्य पेश करेंगे। इस पर अदालत ने 21 अगस्त की तारीख लगा दी।
एमपीएमएलए की लोवर अदालत में रंगदारी के दो मुकदमों में सुनवाई चल रही है। अकील के मुकदमे में एक सितंबर की तारीख लग गई है, जबकि विमल के मुकदमे में 23 अगस्त की तारीख लगी है।
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