उत्तर प्रदेश

कोविड में हुई मौतों की न्यायिक जांच कराने की मांग खारिज

Admin4
13 Dec 2022 5:40 PM GMT
कोविड में हुई मौतों की न्यायिक जांच कराने की मांग खारिज
x
लखनऊ। हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को कोविड के दूसरी लहर के दौरान हुई मौतों की जांच के लिए न्यायिक आयेाग गठित करने का आदेश देने की मांग वाली एक याचिका को मंगलवार को खारिज कर दिया है। न्यायालय ने कहा कि याची को सही प्रार्थना के साथ याचिका दाखिल करनी चाहिए थी।
यह आदेश न्यायमूर्ति देवेंद्र कुमार उपाध्याय व न्यायमूर्ति सौरभ श्रीवास्तव की खंडपीठ ने स्थानीय अधिवक्ता वीपी नागौर की ओर से दाखिल रिट याचिका पर पारित किया। याचिका में कहा गया कि याची की पुत्री की कोविड की दूसरी लहर के दौरान मृत्यु हो गई थी। याचिका में वर्ष 2020 में राज्य सरकार द्वारा जारी किये गए अध्यादेस व रेग्युलेशन्स को भी संविधान के विरुद्ध बताते हुए खारिज करने की मांग की गई थी। सरकार की ओर से याचिका का मुख्य स्थाई अधिवक्ता तृतीय रवि सिंह सिसोदिया ने विरोध किया। दलील दी गई कि याचिका बेहद सतही तरीके से दाखिल की गई है।
याची ने इस तथ्य की भी जानकारी नहीं ली है कि जिस अध्यादेश को वह चुनौती दे रहा है, वह पहले ही अधिनियम का रूप ले चुका है तथा रेग्युलेशन्स की समय सीमा 31 मार्च 2022 को ही समाप्त हो चुकी है। यह भी तर्क दिया गया कि जहां तक कोविड के दौरान मौतों की न्यायिक जांच का प्रश्न है, सुप्रीम कोर्ट में कई याचिकाएं दाखिल हुईं जिन पर सुप्रीम कोर्ट ने सरकार को कोविड से हुई मौत के सम्बंध में सर्टिफिकेट जारी करने की बात कही थी जिसमें कोविड से मौत हो जाने का उल्लेख करने को भी कहा गया था, ऐसे में कोविड से दूसरे लहर में हुई मौतों की जांच की मांग का कोई औचित्य नहीं है।
Admin4

Admin4

    Next Story