उत्तर प्रदेश

रालोद प्रत्याशी मदन भैया के नामांकन पर संकट, भाजपा नेताओं ने जताई आपत्ति

Admin4
18 Nov 2022 12:42 PM GMT
रालोद प्रत्याशी मदन भैया के नामांकन पर संकट, भाजपा नेताओं ने जताई आपत्ति
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मुजफ्फरनगर। खतौली उपचुनाव के लिए नामांकन करने वाले रालोद, सपा और असपा के संयुक्त प्रत्याशी मदन भैय्या के नामांकन पत्र पर पर संकट आ गया है। भारतीय जनता पार्टी ने उनके नामांकन को लेकर आपत्ति जताई है, जिस पर निर्वाचन अधिकारी आज सुनवाई कर फैसला करेंगे।
खतौली सीट से रालोद सपा के संयुक्त प्रत्याशी मदन भैया ने गतदिवस अपना नामांकन पत्र दाखिल किया था। भारतीय जनता पार्टी की प्रत्याशी राजकुमारी सैनी की ओर से उनके अधिवक्ता शिवराज त्यागी ने निर्वाचन अधिकारी को लिखित शिकायत देकर आपत्ति दाखिल की है। शिवराज त्यागी ने आरोप लगाया है कि मुकदमों की जानकारी सही नहीं दी गई है, जबकि नोटरी द्वारा भी सही ढंग से हस्ताक्षर नहीं किए गए है, जिसके चलते नामांकन पत्र निरस्त होना चाहिए, जिस पर आज स्कूटनी के समय सुनवाई होगी। आज निर्वाचन अधिकारी जीत सिंह राय दोनों पक्षों की राय सुनने के बाद नामांकन पत्र पर अपना फैसला सुनायेंगे। फिलहाल नामांकन पत्र को लेकर राजनीतिक क्षेत्रों में सरगर्मी फिर बढ गई है।
रालोद गठबंधन प्रत्याशी के रूप में मदन भैया ने खतौली उपचुनाव के लिए सपा और रालोद नेताओं के साथ 16 नवंबर को अपना नामांकन पत्र दाखिल किया था। इसके साथ ही उनके नामांकन पत्र में किये गये आपराधिक और सम्पत्ति के ब्यौरों में अनेक त्रुटि सामने आई है। भाजपा प्रत्याशी राजकुमारी सैनी की ओर से उनके अधिवक्ता शिवराज त्यागी ने नामांकन पत्र में सही जानकारी न देने का आरोप लगाकर आपत्ति लगा दी है। नामांकन पत्र दाखिल करते समय दिये गये हलफनामे में नोटरी के सही हस्ताक्षर व मोहर न लगी होने की बात भी सामने आई है। इसके अलावा आपराधिक रिकार्ड भी सही नहीं है। इस मामले में अधिवक्ता शिवराज त्यागी ने बताया कि गठबंधन प्रत्याशी मदन भैया ने अपने नामांकन के समय नोटरी का जो शपथ पत्र दिया है, उसमें क्राइम नम्बर की जगह इत्तिला रिपोर्ट भर दी और इत्तिला रिपोर्ट की जगह क्राइम नम्बर भर दिया गया। इसके अलावा नोटरी शपथपत्र पर हर पैरे पर छोटी मुहर नहीं लगाई गई और हर पेज पर हस्ताक्षर नहीं किये गये। केवल नोटरी अधिवक्ता ने सबसे आखिरी में हस्ताक्षर कर मुहर लगाई है, जो सही नहीं है। इस सम्बंध में आज निर्वाचन अधिकारी के समक्ष सुनवाई होनी है।
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