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उत्तर प्रदेश
अधोमानक कीटनाशक रसायन बेचने वाले के खिलाफ अपराध दर्ज
Shantanu Roy
19 Oct 2022 12:30 PM GMT
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मामले में जांच जारी
सहारनपुर। जनपद के नानौता क्षेत्र में मैसर्स श्री कृष्णा टैªडर्स, नानौता के यहां से कीटनाशक रसायन प्रोपीकोनाजोल 25 प्रतिशत का नमूना विश्लेषण हेतु ग्रहीत किया गया जो कीटनाशी विश्लेषण परिणाम में क्रियाशील तत्व शून्य पाये जाने पर अमानक पाया गया। जिला कृषि रक्षा अधिकारी श्रीमती शिप्रा द्वारा कठोर कार्यवाही करते हुए संबंधित निर्माता फर्म तथा विक्रेता के विरूद्ध एफ0आई0आर0 दर्ज करा दी गयी है। कीटनाशक विक्रेताओं को जिला कृषि रक्षा अधिकारी द्वारा सचेत किया गया कि वें मानक कीटनाशक रसायनों का ही विक्रय करना सुनिश्चित करें तथा बिना कम्पनी के अधिकार पत्रों के कीटनाशक की बिक्री न करें।
यदि निरीक्षण के समय ऐसे उत्पाद दुकान पर बेचे जाते हुये पाये गये तथा बिना बिल के रसायनों की खरीद की गयी तो संबंधित के खिलाफ कीटनाशी अधिनियम के अन्तर्गत कठोर कार्यवाही करते हुये वाद दायर कर दिया जायेगा। यदि कोई विक्रेता बिना कीटनाशी लाईसेंस के कीटनाशी रसायनों को क्रय-विक्रय करता हुआ पाया गया तो उसके साथ-साथ दुकान या भवन स्वामी के विरूद्ध भी कार्यवाही की जायेगी। उन्होने कृषकों का आवाहन करते हुए कहा कि वें किसी भी कीटनाशक विक्रेता से क्रय किये गये कीटनाशक रसायन का बिल अवश्य प्राप्त करें और उसी रसायन को क्रय करें जो प्रयोग की जाने वाली फसल हेतु संस्तुत हो। यदि कोई विक्रेता बिल नहीं देता है तो इस संबंध में जिला कृषि रक्षा अधिकारी के कार्यालय में या दूरभाष नम्बर 9312105110 पर सूचित करें जिससे संबंधित विक्रेता के विरूद्ध आवश्यक कार्यवाही की जा सके।
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