उत्तर प्रदेश

दो भाइयों को कोर्ट ने सुनाई चार-चार साल की सजा, जानें मामला

Admin4
22 Oct 2022 6:40 PM GMT
दो भाइयों को कोर्ट ने सुनाई चार-चार साल की सजा, जानें मामला
x
हमीरपुर। करीब पांच साल पूर्व मेला देखकर वापस आ रहे पीड़ित को बंधक बनाकर जानलेवा हमला करने के मामले में अपर सत्र एवं विशेष न्यायाधीश पीके जयंत की अदालत ने दो भाइयों को साक्ष्यों के आधार पर दोषी करार दिया है। अदालत ने प्रत्येक को चार-चार की सजा सुनाई है। वहीं दस-दस हजार के अर्थदंड से दंडित किया है।
चिकासी थानाक्षेत्र के इस्लामपुर गांव निवासी पी‌ड़ित हरिदर्शन ने पुलिस को तहरीर देकर बताया कि 30 अक्तूबर 2017 को वह राठ कस्बा से मेला देखकर रात करीब 11 बजे घर लौट रहा था। तभी उसके गांव निवासी चंद्रकांत चौबे व उमाकांत एवं एक अज्ञात व्यक्ति ने उसे पकड़कर गाड़ी में बैठा लिया और गोहांड नहर के पास उसके साथ मारपीट की, जिससे उसे गंभीर चोंटे आई हैं।
बताया कि आरोपियों ने उसे नशीला पदार्थ खिलाकर बेहोश कर दिया और जान से मारने की कोशिश में पुल के नीचे फेंककर भाग गए। सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता सुभाष श्रीवास्तव व रामबाबू अवस्थी ने बताया कि अदालत ने दोनों सगे भाइयों को चार-चार साल की सजा सुनाई है। बताया कि अर्थदंड अदा न करने पर तीन माह की अतिरिक्त जेल काटनी होगी।
Next Story