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उत्तर प्रदेश
गोवंशीय पशु का वध करने वाले पांच आरोपियों को अदालत ने तीन-तीन साल की सजा सुनाई
Harrison
29 Aug 2023 4:24 PM GMT
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अमरोहा | गोवंशीय पशु का वध करने वाले पांच आरोपियों को अदालत ने तीन-तीन साल की सजा सुनाई। प्रत्येक पर 10-10 हजार रुपये जुर्माना भी लगाया है।
कोतवाली हसनपुर क्षेत्र के मोहल्ला कुरैशियान में 22 जून 2010 को पुलिस ने मुखबिर की सूचना पर एक घर में छापा मार कर गोवंशीय पशु का कटान पकड़ा था।
पुलिस ने मौके से गोवंशीय पशुओं का मांस व उपकरण बरामद करते हुए रिजवान, जाकिर, सगीर, आरिफ व परवेज को गिरफ्तार किया था। जबकि तीन लोग फरार हो गए थे। पुलिस ने सभी आठ लोगों के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज की थी।
बाद में सभी आरोपियों को जमानत मिल गई थी। मुकदमा अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश कक्ष-तीन निशांत शैव्य की अदालत में चल रहा था। मुकदमे की सुनवाई के दौरान आरोपी शरीफ की मौत हो गई।
मंगलवार को अदालत ने रिजवान, जाकिर, सगीर, आरिफ व परवेज को दोषी करार दिया। जबकि साक्ष्य के अभाव में दो आरोपियों को बरी कर दिया। अभियोजन पक्ष की ओर से सहायक शासकीय अधिवक्ता संजीव चौधरी ने दोषियों को सख्त सजा देने की पैरवी की। कोर्ट पांचों दोषियों को तीन-तीन साल की जेल व 10-10 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है।
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Harrison
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