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किसी व्यक्ति पर हमला करने के मामले में बीजेपी सांसद को दो साल की जेल की सज़ा हो सकती है
लखनऊ: एक व्यक्ति से मारपीट के मामले में कोर्ट ने बीजेपी सांसद को दो साल जेल की सजा सुनाई है. इस पृष्ठभूमि में उन्हें लोकसभा से अयोग्य घोषित किये जाने की संभावना है. उत्तर प्रदेश के इटावा निर्वाचन क्षेत्र से भाजपा सांसद और पूर्व केंद्रीय मंत्री राम शंकर कठेरिया (भाजपा सांसद राम शंकर कठेरिया) ने 2011 में अपने समर्थकों के साथ आगरा में एक बिजली आपूर्ति कंपनी के प्रबंधक पर हमला किया था। आगरा के सांसद रहे उनके खिलाफ पुलिस ने केस दर्ज किया. इस बीच 12 साल पुराने मारपीट मामले की आगरा कोर्ट ने जांच की. दोषी राम शंकर कटारिया. दो साल की कैद और 50,000 रुपये का जुर्माना लगाया गया. शनिवार को इस हद तक फैसला सुनाया. इस पृष्ठभूमि में संभावना है कि उन्हें लोकसभा से अयोग्य घोषित कर दिया जायेगा. उधर, बीजेपी सांसद राम शंकर ने इस पर प्रतिक्रिया दी. उन्होंने कहा कि वह कोर्ट के फैसले का सम्मान करेंगे. लेकिन उन्होंने कहा कि वह दो साल की जेल की सजा के खिलाफ हाई कोर्ट में अपील करेंगे. पता चला है कि इससे जुड़ी कानूनी प्रक्रियाओं की जांच की जा रही हैसजा सुनाई है. इस पृष्ठभूमि में उन्हें लोकसभा से अयोग्य घोषित किये जाने की संभावना है. उत्तर प्रदेश के इटावा निर्वाचन क्षेत्र से भाजपा सांसद और पूर्व केंद्रीय मंत्री राम शंकर कठेरिया (भाजपा सांसद राम शंकर कठेरिया) ने 2011 में अपने समर्थकों के साथ आगरा में एक बिजली आपूर्ति कंपनी के प्रबंधक पर हमला किया था। आगरा के सांसद रहे उनके खिलाफ पुलिस ने केस दर्ज किया. इस बीच 12 साल पुराने मारपीट मामले की आगरा कोर्ट ने जांच की. दोषी राम शंकर कटारिया. दो साल की कैद और 50,000 रुपये का जुर्माना लगाया गया. शनिवार को इस हद तक फैसला सुनाया. इस पृष्ठभूमि में संभावना है कि उन्हें लोकसभा से अयोग्य घोषित कर दिया जायेगा. उधर, बीजेपी सांसद राम शंकर ने इस पर प्रतिक्रिया दी. उन्होंने कहा कि वह कोर्ट के फैसले का सम्मान करेंगे. लेकिन उन्होंने कहा कि वह दो साल की जेल की सजा के खिलाफ हाई कोर्ट में अपील करेंगे. पता चला है कि इससे जुड़ी कानूनी प्रक्रियाओं की जांच की जा रही है