उत्तर प्रदेश

सपा नेता आजम खान को बड़ा झटका, विधानसभा की सदस्यता रद्द, रामपुर सीट रिक्त घोषित

Admin4
29 Oct 2022 9:25 AM GMT
सपा नेता आजम खान को बड़ा झटका, विधानसभा की सदस्यता रद्द, रामपुर सीट रिक्त घोषित
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लखनऊ। भड़काऊ भाषण मामले में तीन साल की सजा सुनाए जाने के एक दिन बाद शुक्रवार को समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता आजम खान की उत्तर प्रदेश विधानसभा की सदस्यता रद्द कर दी गई.उत्तर प्रदेश विधानसभा सचिवालय ने यह जानकारी दी. उत्तर प्रदेश विधानसभा के प्रधान सचिव प्रदीप दुबे ने पीटीआई-भाषा को बताया कि विधानसभा सचिवालय ने रामपुर सदर विधानसभा सीट को रिक्त घोषित कर दिया है.
उन्होंने कहा कि अदालत द्वारा पारित फैसले के कारण अयोग्यता के परिणामस्वरूप उप्र विधानसभा सचिवालय द्वारा सीट रिक्त की घोषणा की गई है. यह पूछे जाने पर कि क्या आजम खान को अयोग्य घोषित किया गया है, दुबे ने कहा कि हम (एक मौजूदा सदस्य) अयोग्य घोषित नहीं करते हैं, हम केवल (संबंधित सीट की) रिक्ति की घोषणा करते हैं. अयोग्यता अदालत के आदेश से पहले ही हो चुकी है.सपा के वरिष्ठ नेता ने हाल ही में संपन्न 2022 विधानसभा चुनावों में 10वीं बार रामपुर सीट से जीत हासिल की थी. विधायक चुने जाने पर खान ने रामपुर लोकसभा सीट से इस्तीफा दे दिया था.
उत्तर प्रदेश में रामपुर की एमपी/एमएलए अदालत ने सपा नेता एवं विधायक आजम खान को भड़काऊ भाषण देने के मामले में बृहस्पतिवार को दोषी करार देते हुए तीन साल कैद और छह हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनायी थी.जनप्रतिनिधित्व अधिनियम कहता है कि दो साल या उससे अधिक की सजा पाने वाले किसी भी व्यक्ति को ''ऐसी सजा की तारीख से'' अयोग्य घोषित कर दिया जाएगा और जेल में समय बिताने के बाद छह साल के लिए अयोग्यता बरकरार रहेगी.
आजम खान पर 2019 के लोकसभा चुनाव के दौरान मिलक कोतवाली इलाके के खातानगरिया गांव में जनसभा को संबोधित करने के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्‍यमंत्री योगी आदित्‍यनाथ के प्रति अपमानजनक भाषा का इस्‍तेमाल करने और जिला प्रशासन के वरिष्‍ठ अधिकारियों को भला-बुरा कहने पर भड़काऊ भाषण देने के आरोप में मुकदमा दर्ज किया गया था. खान के इस बयान का वीडियो भी वायरल हुआ था.
भड़काऊ भाषण देने के मामले में विशेष एमपी/एमएलए अदालत ने आजम खां को भारतीय दण्ड संहिता (आईपीसी) की धाराओं 153-क (धार्मिक भावनाएं भड़काना), 505-क (विभिन्न समुदायों के बीच शत्रुता, घृणा या वैमनस्य की भावनाएं पैदा करने के आशय से असत्य कथन) और लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम की धारा 125 (चुनाव के सिलसिले में विभिन्न वर्गों के बीच वैमनस्य बढ़ाना) के तहत दोषी करार देते हुए बृहस्पतिवार को उन्हें तीन साल कैद और छह हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई थी.
इससे पहले, शुक्रवार दिन में रामपुर के एक भाजपा नेता आकाश सक्सेना ने भारत निर्वाचन आयोग को पत्र लिखकर उत्तर प्रदेश विधानसभा से समाजवादी पार्टी के नेता आजम खान को अयोग्य घोषित करने का आग्रह किया था.गौरतलब है कि आजम के बेटे अब्दुल्ला आजम को 2020 में सदन की सदस्यता से अयोग्य घोषित कर दिया गया था. इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने पहले फैसला सुनाया था कि अब्दुल्ला आजम चुनाव लड़ने के योग्य नहीं थे क्योंकि उनकी उस समय उम्र 25 वर्ष से कम थी, जब उन्होंने 2017 में सुआर निर्वाचन क्षेत्र से सपा उम्मीदवार के रूप में अपना नामांकन पत्र दाखिल किया था.
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