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बड़ी खबर
बस्ती। बस्ती जिले के बहादुरपुर ब्लॉक के प्रमुख रामकुमार के अपहरण के आरोपी बस्ती शहर से सपा विधायक महेन्द्रनाथ यादव के दो भाइयों समेत छह आरोपियों की जमानत गुरुवार को कोर्ट ने खारिज कर दी। एडीजे सेकंड एमपी एमएलए कोर्ट मीनू शर्मा की कोर्ट ने सभी को जेल भेज दिया। इस मामले में सदर विधायक महेन्द्र यादव मुख्य आरोपी हैं। उनकी गिरफ्तारी पर हाईकोर्ट ने अग्रिम आदेश तक रोक लगा रखी है। बता दें कि कलवारी थाना क्षेत्र के महुरइया गांव निवासी ओम प्रकाश ने थाने में तहरीर देते हुए अपने बहनोई बहादुरपुर ब्लाक के प्रमुख रामकुमार निवासी बबुरहिया को सपा जिलाध्यक्ष एवं सदर विधायक महेंद्र नाथ यादव पर सहयोगियों के साथ अपहरण कर एक मकान में बंधक बना लेने की शिकायत की थी।
शिकायतकर्ता के अधिवक्ता कृष्ण मोहन उपाध्याय ने अदालत को बताया कि मामला 23 अक्टूबर 2021 का है, जिसमें 17 मार्च 2022 को मुकदमा दर्ज किया गया था। इस मामले में ओमप्रकाश ने 17 मार्च को तहरीर दी। इस पर पुलिस ने सपा विधायक के खिलाफ धारा 365 व 342 भादवि के तहत केस दर्ज किया। मुकदमे की विवेचना के दौरान छह और लोगों के नाम प्रकाश में आए। इनमें विधायक के अलावा उनके भाई जितेन्द्र यादव और अमरेन्द्र यादव निवासी कलवारी एहतमाली, जय प्रकाश चौधरी निवासी पठानपुर थाना कलवारी, विवेक कुमार शुक्ला 'पिंटू निवासी गौरा उपाध्याय थाना लालगंज, अरुण कुमार मिश्रा 'छोटू' निवासी गौरागढ़ थाना पथरा जनपद सिद्धार्थनगर और तथा योगेन्द्र कुमार यादव उर्फ पहलवान यादव निवासी नरौली थाना लालगंज के नाम शामिल हैं। वारंट पर हाजिर हुए सभी छह आरोपियों की जमानत गुरुवार को कोर्ट ने खारिज कर जेल भेज दिया।
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