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लखनऊ। भाभी के साथ दुराचार करने व उसे दहेज के लिए प्रताड़ित करने के आरोपी अमरजीत की जमानत अर्जी को सत्र अदालत ने खारिज कर दिया है। अदालत में जमानत अर्जी का विरोध करते हुए एडीजीसी दुष्यंत मिश्रा एवं अरुण पांडे ने अदालत को बताया कि इस मामले की रिपोर्ट ग्राम सोनाई कजेहरा वाक्कास के रहने वाले अमरजीत के विरुद्ध पीड़िता द्वारा 5 मार्च 2023 को लिखाई गई थी।
रिपोर्ट में कहा गया कि पीड़िता शादी 15 दिसंबर 2022 को लक्ष्मी प्रसाद के साथ हुई थी तथा साथ में पति का छोटा भाई अमरजीत भी रहता है। आरोप है कि अमरजीत ने रात में जबरन दुष्कर्म किया जिसमें उसका पति भी शामिल है, जब घटना के बारे में उसने पति से शिकायत की तो उसने पीड़िता को ही मारा। पति व देवर पर पीड़िता ने दहेज के लिए प्रताड़ित करने व जानमाल की धमकी का भी आरोप लगाया है।
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