- Home
- /
- राज्य
- /
- उत्तर प्रदेश
- /
- गैंगस्टर के आरोपी की...
x
रिपोर्ट- राहुल भट्ट
कौशांबी,यूपी: प्रदेश सरकार लगातार माफियाओं और संगठित अपराधियो पर कार्यवाही कर रही। इसी के तहत मंझनपुर कोतवाली क्षेत्र के कोर्रो गाँव के रहने वाले रघुराज सिह यादव पर जिलाधिकारी ने गैंगस्टर एक्ट के तहत धारा 14 (1) की कार्यवाही की थी। आरोप है कि राघुराज सिंह यादव ने अपने साथियों के साथ मिलकर एक फर्जी कंपनी खोल रखी थी। इस कंपनी के जरिये उसने कई लोगों से आरडी और एफडी के नाम से पैसा वसूल रखा था। जब लोगों ने अपना पैसा वापस मांगना शुरू किया तो उन्हें वह उनको धमकाया करता था।
जिस पर पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर कार्रवाई शुरू की। गैंगेस्टर एक्ट पर कार्रवाई के बाद डीएम सुजीत कुमार ने राधुराज की संपत्ति कुर्क करने का आदेश दिया। मंगलवार को देर शाम एसडीएम सिराथू और महेवाघाट कोतवाल समेत भारी पुलिस फ़ोर्स मौके पर पहुंची। जहां पर रघुराज सिह की उत्तर प्रदेश गिरोहबंद अधिनियम के तहत कार्यवाही करते हुए उक्त अपराधी द्वारा समाजविरोधी क्रियाकलापो से अर्जित की गई अवैध अचल सम्पत्ति जिसकी कीमत लगभग 2 करोड़ 65 लाख रुपये थी को कुर्क कर सरकारी बोर्ड लगवाया। साथ ही कुर्क की गई सम्पत्ति की खरीद फरोख्त पर भी पाबंदी लगाई है।
पुलिस ने दी जानकारी......
एसपी हेमराज मीना ने बताया कि राधुराज फर्जी कंपनी के जरिये लोगो से पैसे वसूल रखे थे। जब लोग अपना पैसा मांगते तो उन्हें धमकाया करता था। इस मामले में उसके खिलाफ अपराध संख्या 82/2022 व 83/2022 मुकदमा दर्ज कर कार्रवाई किया गया। इसके साथ ही गैंगेस्टर एक्ट में भी कार्रवाई किया गया है। कल उक्त आरोपी द्वारा इन पैसों से अर्जित की गई 2 करोड़ 65 लाख की संपत्ति कुर्क किया गया है।
Next Story