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उत्तर प्रदेश
पत्नी की हत्या कर शरीर के टुकड़े करने के आरोपी की जमानत याचिका खारिज
Teja
23 Nov 2022 6:43 PM GMT
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इलाहाबाद हाई कोर्ट की लखनऊ खंडपीठ ने अपनी पत्नी की हत्या, शव के टुकड़े-टुकड़े करने और शरीर के टुकड़े-टुकड़े करने के आरोपी व्यक्ति की जमानत याचिका खारिज कर दी है. न्यायमूर्ति डीके सिंह की खंडपीठ ने कहा कि अपराध की जघन्य प्रकृति को देखते हुए आरोपी जमानत का हकदार नहीं है। आदेश पिछले सप्ताह पारित किया गया था। सरकारी वकील के अनुसार, आरोपी समीर खान ने महिला से तब शादी की जब वह मुंबई में एक मांस की दुकान पर काम करता था।
अपनी शादी के कुछ साल बाद, खान को अपनी पत्नी पर बेवफाई का शक होने लगा। सरकारी वकील ने कहा कि 25 जून, 2020 को वह उसके साथ लखनऊ चला गया और इंदिरा नगर में किराए के मकान में रहने लगा।
5 जुलाई, 2020 को खान ने कहासुनी के बाद अपनी पत्नी की हत्या कर दी। उसने शरीर के छह टुकड़े कर दिए और उन्हें दो थैलियों में रख लिया। इसके बाद खान ने बाराबंकी जिले के सफदरगंज में बैगों को फेंक दिया।
शरीर के अंगों को 7 जुलाई, 2020 को बरामद किया गया था। शरीर की पहचान उसकी पत्नी के रूप में होने के बाद खान को गिरफ्तार कर लिया गया था। सरकारी वकील ने कहा कि पूछताछ के दौरान उसने हत्या करना कबूल किया। उन्होंने कहा कि बाद में पुलिस ने चाकू और अपराध में इस्तेमाल की गई कार बरामद कर ली।
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