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ज्ञानवापी मस्जिद में पुरातत्व विभाग एएसआई द्वारा किए गए कार्बन डेटिंग सर्वेक्षण पर इलाहाबाद उच्च न्यायालय
लखनऊ: ज्ञानवापी मस्जिद में पुरातत्व विभाग (एएसआई) द्वारा किए गए कार्बन डेटिंग सर्वेक्षणपर इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने गुरुवार को अपना फैसला सुरक्षित रख लिया. इस मुद्दे पर 3 अगस्त को अंतिम आदेश जारी किया जाएगा और एएसआई ने तब तक मस्जिद परिसर के सर्वेक्षण पर रोक लगा दी है। 24 जुलाई को, वाराणसी जिला न्यायालय ने वाराणसी में काशी विश्वनाथ मंदिर से सटे मस्जिद के अंदर कार्बन डेटिंग सर्वेक्षण करने का आदेश दिया। इसे चुनौती देते हुए मस्जिद प्रबंधन समिति 'अंजुमन इंतेजामिया' की ओर से वकीलों ने इलाहाबाद उच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाया। याचिका में कहा गया है कि सर्वेक्षण के लिए हिंदुओं की ओर से दिखाए गए सबूत मान्य नहीं हैं.पर इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने गुरुवार को अपना फैसला सुरक्षित रख लिया. इस मुद्दे पर 3 अगस्त को अंतिम आदेश जारी किया जाएगा और एएसआई ने तब तक मस्जिद परिसर के सर्वेक्षण पर रोक लगा दी है। 24 जुलाई को, वाराणसी जिला न्यायालय ने वाराणसी में काशी विश्वनाथ मंदिर से सटे मस्जिद के अंदर कार्बन डेटिंग सर्वेक्षण करने का आदेश दिया। इसे चुनौती देते हुए मस्जिद प्रबंधन समिति 'अंजुमन इंतेजामिया' की ओर से वकीलों ने इलाहाबाद उच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाया। याचिका में कहा गया है कि सर्वेक्षण के लिए हिंदुओं की ओर से दिखाए गए सबूत मान्य नहीं हैं.पर इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने गुरुवार को अपना फैसला सुरक्षित रख लिया. इस मुद्दे पर 3 अगस्त को अंतिम आदेश जारी किया जाएगा और एएसआई ने तब तक मस्जिद परिसर के सर्वेक्षण पर रोक लगा दी है। 24 जुलाई को, वाराणसी जिला न्यायालय ने वाराणसी में काशी विश्वनाथ मंदिर से सटे मस्जिद के अंदर कार्बन डेटिंग सर्वेक्षण करने का आदेश दिया। इसे चुनौती देते हुए मस्जिद प्रबंधन समिति 'अंजुमन इंतेजामिया' की ओर से वकीलों ने इलाहाबाद उच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाया। याचिका में कहा गया है कि सर्वेक्षण के लिए हिंदुओं की ओर से दिखाए गए सबूत मान्य नहीं हैं.