उत्तर प्रदेश

इलाहाबाद एचसी 15 दिसंबर को रेलवे स्टेशनों से मजारों को हटाने की मांग करने वाली जनहित याचिका पर सुनवाई करेगा

Neha Dani
4 Nov 2022 9:47 AM GMT
इलाहाबाद एचसी 15 दिसंबर को रेलवे स्टेशनों से मजारों को हटाने की मांग करने वाली जनहित याचिका पर सुनवाई करेगा
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अतिक्रमण" को हटाने के बाद अदालत को सूचित करना चाहिए। (एएनआई)
प्रयागराज : सार्वजनिक स्थलों से मजार और अन्य धार्मिक स्थलों को हटाने के लिए दायर एक जनहित याचिका पर उत्तर प्रदेश के इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने केंद्र सरकार और राज्य सरकार से जवाब मांगा है.
मामले की अगली सुनवाई 15 दिसंबर को निर्धारित की गई है। उक्त आदेश मुख्य न्यायाधीश राजेश बिंदल और न्यायमूर्ति जे जे मुनीर की खंडपीठ ने जन उद्घोष सेवा संस्थान और पांच अन्य द्वारा दायर याचिका पर सुनवाई के दौरान दिया है।
याचिकाकर्ता ने अपनी याचिका में कहा है कि कानपुर और लखनऊ समेत राज्य के रेलवे स्टेशनों के बीच में कई मजार हैं। याचिका में कहा गया है कि सार्वजनिक स्थानों पर इस तरह के निर्माण से दुर्घटनाएं हो सकती हैं और इसलिए उन्हें हटा दिया जाना चाहिए।
हालांकि, केंद्र की ओर से अतिरिक्त सॉलिसिटर एसपी सिंह ने नीति बनाने के लिए कुछ समय मांगा और अदालत को बताया कि कानपुर और लखनऊ के रेलवे स्टेशनों पर ये मजार बहुत पुराने हैं।
पीठ ने केंद्र को यह कहते हुए समय दिया है कि रेल मंत्रालय और उत्तर प्रदेश सरकार को इस मामले में 15 दिसंबर तक जवाब दाखिल करना चाहिए और इन "अवैध निर्माण और अतिक्रमण" को हटाने के बाद अदालत को सूचित करना चाहिए। (एएनआई)

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