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उत्तर प्रदेश
आगरा : राधास्वामी सत्संग सभा: सत्संगियों ने फिर से डूब क्षेत्र में बनाई सड़क
Tara Tandi
8 Oct 2023 9:23 AM GMT
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आगरा में सार्वजनिक रास्तों व सरकारी भूमि पर कब्जे का मामला हाईकोर्ट में विचाराधीन है। कोई निर्णय नहीं हुआ, उससे पहले ही राधास्वामी सत्संग सभा ने पोइया घाट स्थित मौजा खासपुर में खसरा संख्या 33 में रातों रात फिर सड़क बनाकर अतिक्रमण कर लिया है। शनिवार दोपहर में राजस्व टीम जांच के लिए पहुंची, तब यह खुलासा हुआ। इसकी रिपोर्ट जिलाधिकारी को भेजी गई है। वहीं देर रात फिर से सड़क बनाने का काम तेज कर दिया गया।
राजस्व विभाग की रिपोर्ट के अनुसार जिस जगह पर सत्संग सभा ने 100 मीटर लंबी सड़क बनाई है, वह चारागाह भूमि है। सड़क उत्तर से दक्षिण दिशा की तरफ नदी की ओर बनाई गई है। नदी किनारे से 200 मीटर तक डूब क्षेत्र है। नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल (एनजीटी) ने इसे नो डेवलपमेंट जोन घोषित कर रखा है। यहां किसी तरह का निर्माण नहीं हो सकता।
सत्संग सभा ने 2 अगस्त 2023 को डूब क्षेत्र में इंटरलॉकिंग टाइल्स से सड़क का निर्माण किया था। करीब 20 बीघा से अधिक भूमि पर कांटेदार तारबंदी है। इससे खासपुर व अन्य गांव के लोगों की आवाजाही बंद हो गई है। पोइया घाट स्थित डूब क्षेत्र में भी अवैध निर्माण किया था। तत्कालीन डीएम नवनीत सिंह चहल के आदेश पर सिटी मजिस्ट्रेट ने निर्माण रुकवाया। लेकिन, सत्संगियों ने निर्माण नहीं रोका था। 3 व 5 अगस्त को सिंचाई विभाग ने सत्संग सभा को नोटिस जारी करते हुए स्पष्टीकरण मांगा। विरोध में सत्संग सभा ने एनजीटी व हाईकोर्ट दोनों जगह याचिकाएं दाखिल कीं। एनजीटी व हाईकोर्ट ने 15 सितंबर तक जिला प्रशासन व सिंचाई विभाग को सत्संग सभा पक्ष की सुनवाई के बाद निर्णय के आदेश दिए थे। 14 सितंबर को सिंचाई विभाग ने अवैध निर्माण के विरुद्ध कार्रवाई के लिए एडीए उपाध्यक्ष को पत्र भेजा था।
डूब क्षेत्र में एडीए ने मूंदी आंखें
यमुना डूब क्षेत्र में अवैध निर्माण के विरुद्ध कार्रवाई के लिए आगरा विकास प्राधिकरण जिम्मेदार है। 2015 में एनजीटी के आदेश पर एडीए ने डूब क्षेत्र में अवैध निर्माण ध्वस्त किए थे। फिर आठ साल तक एडीए ने आंख मूंद लीं। मंडलायुक्त रितु माहेश्वरी ने डीएम भानु चंद्र गोस्वामी को डूब क्षेत्र में अवैध निर्माणों पर रोक लगाने और ध्वस्तीकरण के निर्देश दिए हैं। प्रशासन के लचर रवैये के कारण डूब क्षेत्र में अवैध निर्माणों पर अंकुश नहीं लग सका।
10 को होनी हैं हाईकोर्ट में सुनवाई
दयालबाग क्षेत्र में मौजा जगनपुर व खासपुर में सार्वजनिक रास्तों पर गेट व सरकारी भूमि पर कब्जे को लेकर तहसील प्रशासन ने राधास्वामी सत्संग सभा अध्यक्ष गुरु प्रसाद सूद, उपाध्यक्ष प्रेम प्रकाश श्रीवास्तव व अनूप श्रीवास्तव के विरुद्ध थाना न्यू आगरा में दो एफआईआर दर्ज कराई थीं। 14 सितंबर को नोटिस देकर 22 सितंबर तक कब्जा हटाने की मोहलत दी। कब्जा नहीं हटाने पर 23 सितंबर को पुलिस-प्रशासन ने गेट हटाए। जिन्हें सत्संग सभा ने दोबारा लगा लिया। 24 सितंबर को फिर पुलिस-प्रशासन कार्रवाई के लिए पहुंचा तो बवाल व पथराव हुआ। जिसमें 12 पुलिसकर्मियों सहित 40 लोग घायल हुए। ध्वस्तीकरण के विरुद्ध 25 सितंबर को सत्संगियों ने हाईकोर्ट में स्टे याचिका दायर की। 10 अक्तूबर तक हाईकोर्ट ने यथास्थिति के आदेश दिए हैं।
नियमानुसार होगी कार्रवाई
जिलाधिकारी भानु चंद्र गोस्वामी ने बताया कि राजस्व विभाग टीम से जांच कराई है। एक मामला हाईकोर्ट में विचाराधीन है। डूब क्षेत्र में निर्माण के विरुद्ध नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी। - ,
नहीं उठाया फोन
वहीं इस संबंध में राधास्वामी सत्संग सभा का पक्ष जानने के लिए मीडिया प्रभारी एसके नैय्यर से फोन पर संपर्क किया। बार-बार रिंग बजी, लेकिन उन्होंने फोन नहीं उठाया।
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