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रामपुर। किशोरी का अपहरण करके उसके साथ दुष्कर्म करने के मामले में विशेष न्यायधीश पॉक्सो एक्ट की कोर्ट ने आरोपी को 20 साल की सजा और 40 हजार का जुर्माना लगाया है। मामला बिलासपुर थाना क्षेत्र के एक गांव से जुड़ा है। यहां के रहने वाले ग्रामीण का कहना है कि 1 नवंबर 2022 को उसकी बेटी अचानक घर से गायब हो गई थी। बाद में पता चला कि गांव ही तापस भगत उसकी बेटी को मौसी के यहां पर ले जाने की बात कहकर उसको अपने साथ ले गया था। उसके साथ करीब पांच दिन तक गलत काम किया था। उसके बाद पीड़िता को बिलासपुर छोड़कर चला गया था। किशोरी ने सारा मामला परिजनों को बताया था। जिसको सुनकर उनके होश उड़ गए थे। पुलिस ने मुकदमा दर्ज करके आरोपी के खिलाफ चार्जशीट कोर्ट में दाखिल कर दिया था। जिसकी सुनवाई विशेष न्यायधीश पॉक्सो एक्ट की कोर्ट में चल रही थी।
पीठासीन अधिकारी मोहम्मद रफी ने इस मामले में आरोपी को 20 साल की सजा सुनाई है। विशेष लोक अभियोजक सुमित शर्मा ने बताया कि धारा 363 में आरोपी तापस भगत को सात की सजा और 10 हजार का जुर्माना, धारा 366 में सात वर्ष का कारावास और 10 हजार रुपये जुर्माना डाला है। इसके अलावा धारा 4(2) लैंगिक अपराधों का संरक्षण अधिनियम 2012 के तहत 20 वर्ष का कठोर कारावास की सजा सुनाई है।
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