उत्तर प्रदेश

किशोरी से दुष्कर्म करने के बाद वीडियो वायरल करने में आरोपी को 15 साल की सजा

Admin4
16 Nov 2022 6:21 PM GMT
किशोरी से दुष्कर्म करने के बाद वीडियो वायरल करने में आरोपी को 15 साल की सजा
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रामपुर। किशोरी से दुष्कर्म करने के बाद उसका वीडियो वायरल करने के मामले में कोर्ट ने आरोपी को 15 वर्ष की सजा और पांच लाख सत्तर हजार का जुर्माना लगाया है। शाहबाद थाना क्षेत्र के एक गांव निवासी एक ग्रामीण का कहना है कि छह अप्रैल 2020 को उसके पुत्र के मोबाइल पर एक वीडियो भेजी थी। उस वीडियो में आरोपी अमित ने वीडियो भेजी थी। जिसमे ग्रामीण की बेटी के साथ आरोपी गलत काम करते हुए दिखाई दे रहा था।
यह देखकर उसके होश उड़ गए थे। उसने इस मामले की जानकारी अपनी बेटी से ली थी, तो उसने बताया कि एक साल पहले अमित उसके घर में घुस गया था। जहां गलत काम किया था। उसने वीडियों भी बना ली थी। बाद में ग्रामीण ने थाने में मुकदमा दर्ज कराने के लिए तहरीर दी थी। जिसके आधार पर पुलिस ने कई धाराओं में मुकदमा दर्ज कर लिया था। जिसकी सुनवाई अपर विशेष न्यायधीश कक्षा संख्या सात में चल रही थी। इस मामले में बुधवार को आरोपी को सजा सुनाई गई।
जिसमें आरोपी को धारा 452 में तीन साल की सजा और पचास हजार जुर्माना लगाया गया। इसके अलावा आईपीसी की धारा 506 में आरोपी को दो साल का कारावास बीस हजार का जुर्माना लगाया है। आईपीसी की धारा चार के तहत आरोपी को 15 साल का कठोर कारावास और दो लाख जुर्माना डाला। जबकि धारा 67 ए के तहत आरोपी हो तीन लाख का जुर्माना का और पांच साल की सजा सुनाई है। जुर्माने की राशि अदा करने पर 80 प्रतिशत पीड़िता को मिलेगी।
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