उत्तर प्रदेश

मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना में 854 बेटियों का होगा कन्यादान, केवल ये कर सकेंगे आवेदन

Admin4
12 Nov 2022 11:49 AM GMT
मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना में 854 बेटियों का होगा कन्यादान, केवल ये कर सकेंगे आवेदन
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मुजफ्फरनगर। जिले में मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना में 854 बेटियों की शादी कराई जाएगी। योजना के लिए कन्या के पिता की आय दो लाख वार्षिक से कम होनी जरूरी है।
जिला समाज कल्याण अधिकारी विनीत कुमार मलिक ने बताया कि वित्तीय वर्ष 2022-23 में मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना के अंतर्गत सामूहिक विवाह कार्यक्रम में 854 बेटियों का विवाह कराया जाएगा। सामूहिक विवाह योजना में शादी कराने को इच्छुक जोड़ों के आवेदन पत्र आमंत्रित किए जा रहें है। इसके लिए कन्या के अभिभावक की वार्षिक आय दो लाख से कम होनी चाहिए। पुत्री की आयु शादी की तिथि को 18 वर्ष और वर की आयु 21 वर्ष या उससे अधिक होना अनिवार्य है। निर्धन परिवारों की कन्या के विवाह के साथ विधवा, परित्यक्ता, तलाकशुदा का पुन: विवाह भी योजना में हो सकेगा। अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति तथा अन्य पिछड़ा वर्ग के आवेदकों को जाति प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा।
विवाह में निराश्रित कन्या, विधवा महिला की बेटी, दिव्यागंजन अभिभावक की बेटी, ऐसी कन्या जो स्वयं दिव्यांग हो, उनको प्राथमिकता दी जाएगी। कन्या का जनपद मुजफ्फरनगर का स्थानीय निवासी होना अनिवार्य है। इस योजना में एक जोड़े पर 51 हजार खर्च किए जाएंगे। ब्लॉक मुख्यालय और नगर निकाय में भी योजना में आवेदन किया जा सकता है।

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