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उत्तर प्रदेश के बदायूं में 2017 को हुए एक हत्या के मामले में सुनवाई हो गई है। इस मामले में महिला समेत चार आरोपियों को फांसी की सजा दी गई है। यह सजा जिला एवं सत्र न्यायाधीश पंकज अग्रवाल ने सुनाई है। जिला न्यायाधीश ने फांसी की सजा के साथ- साथ चारों आरोपियों को 50-50 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है। जिसकी आधी धनराशि वादी पक्ष को देने के आदेश दिए गए हैं।
यह है पूरा मामला
बता दें कि यह मामला वजीरगंज के गांव उरैना का है। यहां पर रहने वाले एक युवक गोविंद (25) का अपने पड़ोस में रहने वाली युवती से प्रेम संबंध था। वह दोनों शादी करना चाहते थे, इसके चलते कई बार वह घर से भाग चुके थे। लेकिन बाद में वापस आ जाते थे। विवाद के चलते गोविंद को उसके परिवार वालों ने काम करने के लिए दिल्ली भेज दिया था। इसके बाद दोनों परिवार के लोग और समाज के लोगों ने बैठकर तय किया कि बात एक ही बिरादरी की है तो शादी कर दी जाए। इसके बाद 14 मई 2017 को आशा के पिता किशनलाल ने गोविंद को फोन करके बुलाया। गोविंद जब उनके घर गया तो आशा के पिता किशनलाल, भाई विजयपाल, रामवीर और मां जलधारा ने उसे कुल्हाड़ी से काट कर उसकी हत्या कर दी थी। विरोध करने पर बेटी आशा पर भी कुल्हाड़ी से वार किए और उसे भी मार डाला।
पुलिस ने किया आरोपियों को गिरफ्तार
इस मामले में बेटी के शव को घर के बाहर फेंक दिया था। यह गांव की एक महिला ने देख लिया तो उसने शोर मचा दिया। इसके बाद सूचना पुलिस को दी गई थी। लेकिन तब तक चारों आरोपित फरार हो गए थे। गोविंद के पिता पप्पू राम ने इस मामले में चारों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कराई थी। पुलिस ने दो दिन बाद आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया था। इस मामले में जिला सत्र एवं न्यायाधीश की अदालत में सुनवाई चल रही थी। एडीजीसी अनिल कुमार राठौर के अनुसार गुरुवार को जिला जज पंकज अग्रवाल ने इस मामले में चारों आरोपियों को दोषी करार दिया।
आरोपियों को सुनाई फांसी की सजा
इसके बाद देर शाम चारों को फांसी की सजा सुनाई गई। इसके साथ ही चारों पर 50-50 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है। जिसकी आधी धनराशि वादी पक्ष को देने के आदेश दिए गए हैं। इसके बाद से ही कोर्ट के बाहर सरगर्मियां तेज हो गईं। वजीरगंज पुलिस भी कोर्ट पहुंच गई। सजा सुनाये जाने के बाद सभी दोषियों को जेल भेज दिया गया।
न्यूज़क्रेडिट: punjabkesari
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