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उत्तर प्रदेश
योगी सरकार के 3 साल में यूपी में 30 हजार अपराधियों को कानूनी सजा
Gulabi Jagat
11 May 2023 3:25 PM GMT
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लखनऊ (एएनआई): मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अपराध के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की नीति के तहत, उत्तर प्रदेश सरकार ने पिछले तीन वर्षों में लगभग 3,000 अपराधियों को कानूनी सजा दी है।
अभियोजन निदेशालय के ताजा आंकड़ों के मुताबिक 2020 से 2022 तक आर्म्स एक्ट के तहत कोर्ट ने सबसे ज्यादा 10,520 अपराधियों को सजा दी.
इसके अलावा, 4,078 अपराधियों को पॉक्सो एक्ट के तहत, 1,218 को बलात्कार के मामलों में, 8,646 महिलाओं और बच्चों के खिलाफ अपराध में, 2,387 हत्याओं में, 1,152 दहेज हत्याओं में, 1,141 डकैतियों में और 279 गोहत्या के मामलों में सजा दी गई।
गौरतलब है कि यूपी पुलिस ने एक ओर अब तक 184 बदमाशों को मुठभेड़ में मार गिराया है, वहीं दूसरी ओर पुलिस द्वारा कोर्ट में प्रभावी लॉबिंग कर अपराधियों व गैंगस्टरों को सजा भी दी जा रही है.
अभियोजन निदेशालय के अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक (एडीजीपी) आशुतोष पांडेय ने कहा कि पिछले तीन वर्षों में अदालत में प्रभावी पैरवी और शत प्रतिशत गवाहों की गवाही से अपराधियों को सजा सुनिश्चित हुई है.
वर्ष 2020 में 535 अपराधियों को दी गई सजा के विरुद्ध वर्ष 2022 में 332 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज करते हुए 2,313 अपराधियों को दंडित किया गया। इसी तरह, बलात्कार के मामलों में, 2020 में 177 के मुकाबले 2022 में 671 अपराधियों को दंडित किया गया, जिसमें 280 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की गई।
इसी तरह, वर्ष 2020 में महिलाओं और बच्चों के खिलाफ अपराध के मामलों में 1,048 अपराधियों को दंडित किया गया; 2022 में, 5351 अपराधियों को दंडित किया गया, जिसमें 411 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की गई। हत्या के मामलों में वर्ष 2020 में 420 अपराधियों को दण्डित किया गया जबकि वर्ष 2022 में 1180 अपराधियों को दण्डित किया गया, जिसमें 181 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की गई।
अभियोजन निदेशालय ने दहेज हत्या के मामलों में 2020 में 182 और 2022 में 572 अपराधियों को सजा सुनाई। इसी प्रकार वर्ष 2022 में डकैती के मामलों में वर्ष 2020 में 177 के विरुद्ध वर्ष 2022 में 745 अपराधियों को दण्डित किया गया, जिसमें 321 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की गई। गोकशी के मामलों में 2020 में 29 के मुकाबले 2022 में 200 अपराधियों को दंडित किया गया।
हालांकि, पिछले तीन साल में सबसे ज्यादा सजा आर्म्स एक्ट के मामलों में दी गई। यूपी सरकार के बयान में कहा गया है कि 2022 में आर्म्स एक्ट के तहत कुल 6,373 अपराधियों को दंडित किया गया था, जबकि 2020 में 1960 में आर्म्स एक्ट के तहत 225 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की गई थी। (एएनआई)
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