उत्तर प्रदेश

तेजाब से जलाने के दोषी दंपति को 10 साल की जेल

Admin4
13 April 2023 1:49 PM GMT
तेजाब से जलाने के दोषी दंपति को 10 साल की जेल
x
सुलतानपुर। बल्दीराय थाना क्षेत्र के ब्राहिमपुर में आठ साल पूर्व शाम को घर में चावल बीन रही महिला पर तेजाब डालकर जलाने के आरोपी पति-पत्नी को न्यायाधीश इंतेखाब आलम ने गुरुवार को 10 साल सुनाई। कोर्ट ने 70 हजार रुपए अर्थदंड की सजा सुनाकर दंपति को जेल भेज दिया।
अभियोजन पक्ष के मुताबिक बल्दीराय थाना क्षेत्र के इब्राहिमपुर में आठ अप्रैल 2015 को गांव के रामइंदर व उसकी पत्नी इंद्रावती रंजिशन शाम को 6ः30 बजे घर में घुसकर चावल बिन रही तारावती पर तेजाब डालकर गंभीर रूप से जला दिया। पीड़िता ने बल्दीराय थाने मे मुकदमा दर्ज कराया था।
पुलिस ने आरोपित पति-पत्नी के खिलाफ कोर्ट में आरोप पत्र दाखिल किया। कोर्ट में दौरान विचारण अभियोजन पक्ष की तरफ से पेश गवाह व साक्ष्य के आधार पर न्यायाधीश इंतेखाब आलम ने रामइन्दर व उसकी पत्नी इन्द्रावती को 10 साल व 70 हजार रुपए अर्थदंड की सजा सुनाकर गुरुवार को जेल भेज दिया।
Next Story