झारखंड

मैनेजर राय व अरूप की पत्नी को राहत नहीं, अजय हत्याकांड में 6 आरोपित दोषी करार

Rani Sahu
24 Aug 2022 2:29 PM GMT
मैनेजर राय व अरूप की पत्नी को राहत नहीं, अजय हत्याकांड में 6 आरोपित दोषी करार
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कोयला कारोबारी राकेश ओझा से रंगदारी के मामले में 19 जुलाई से जेल में बंद कोयला कारोबारी मैनेजर राय, अरूप चटर्जी की पत्नी बेबी चटर्जी, अरूप की सहयोगी आर.रचना, राकेश कुमार सिन्हा व न्यूज 11 के रिपोर्टर अरुण वर्णवाल को बुधवार को अदालत से राहत नहीं मिली
Dhanbad: कोयला कारोबारी राकेश ओझा से रंगदारी के मामले में 19 जुलाई से जेल में बंद कोयला कारोबारी मैनेजर राय, अरूप चटर्जी की पत्नी बेबी चटर्जी, अरूप की सहयोगी आर.रचना, राकेश कुमार सिन्हा व न्यूज 11 के रिपोर्टर अरुण वर्णवाल को बुधवार को अदालत से राहत नहीं मिली. अधिवक्ता शाहनवाज की दलील सुनने के बाद जिला व सत्र न्यायाधीश राजकुमार मिश्रा की अदालत ने निचली अदालत से अभिलेख तलब की है. अदालत ने जमानत अर्जी पर सुनवाई के लिए 27 अगस्त की तारीख निर्धारित की है.
वहीं चर्चित अजय शंकर हत्याकांड में बुधवार को अदालत ने अपना फैसला सुनाया. जिला एवं सत्र न्यायाधीश नीरज कुमार विश्वकर्मा की अदालत ने मामले के नामजद आरोपित बस्ताकोला निवासी गोपाल पासवान, अनिल पासवान, सुनील पासवान, दीपक पासवान, सुनील पासवान उर्फ राजा, विजय पासवान उर्फ बुधन पासवान उर्फ गुड्डू को हत्या व जानलेवा हमले का दोषी करार दिया है. अदालत ने सजा के बिंदु पर सुनवाई के लिए 31 अगस्त की तारीख निर्धारित की है.
मालूम हो कि, प्राथमिकी के मुताबिक 13 मार्च 2010 को शाम 5.30 बजे वादी शिवशंकर राम के घर गोपाल पासवान आया तथा संगीता देवी से ओखली की मांग की, ओखली नहीं देने पर प्रदीप पासवान ने संगीता देवी को गाली गलौज और धमकी दी थी. धमकी देने के 10 मिनट के बाद सभी अभियुक्त एकमत होकर लाठी, डंडा, तलवार, हाकी स्टिक से लैस होकर शिवशंकर के घर में आए और उसे व उसके भाई रवि शंकर, अजय शंकर को मारकर जख्मी कर दिया. सभी को सेंट्रल अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां इलाज के क्रम में अजय शंकर की मौत 17 मार्च 2010 को हो गई थी. अनुसंधान के बाद पुलिस ने 22 जून 2010 को सभी आरोपियों के विरुद्ध आरोप पत्र दायर किया था.
Chandan
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