त्रिपुरा

एक व्यक्ति को अपनी पत्नी की हत्या करने के जुर्म में आजीवन कारावास की सजा सुनाई

Shiddhant Shriwas
15 April 2023 2:31 PM GMT
एक व्यक्ति को अपनी पत्नी की हत्या करने के जुर्म में आजीवन कारावास की सजा सुनाई
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एक व्यक्ति को अपनी पत्नी की हत्या
अगरतला। दक्षिण त्रिपुरा के सबरूम सब-डिवीजन की अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश अदालत ने एक व्यक्ति को अपनी पत्नी की हत्या करने के जुर्म में आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। इस आरोपी ने अपनी पत्नी की सिर्फ इसलिए हत्या कर दी थी क्योंकि वो अपने माता-पिता के घर से पैसा नहीं ला पाई थी। त्रिपुरा पुलिस ने कहा कि अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश, सबरूम दक्षिण त्रिपुरा ने यह फैसला सुनाया।
अदालत ने अपने इस फैसले में कहा है बताई गई चर्चा के मद्देनजर हमने धारा 302 के तहत आजीवन कठोर कारावास और 10000 रूपये का जुर्माना की सजा दी है। यदि आरोपी जुर्माना राशि का भुगतान नहीं करता तो उसें 6 महीने का अतिरिक्त कारावास भोगना होगा।
आपको बता दें कि 2021 में त्रिपुरा के सबरूम पुलिस स्टेशन में मामला दर्ज किया गया था। शिकायतकर्ता की बड़ी बहन आरती रॉय (मुंडा) (45) की शादी करीब 20 साल पहले सबरूम के पुरबा लुधुआ वार्ड नंबर 5 के बिक्रम मुंडा (50) के साथ हुई थी। इसके बाद उनके परिवार में बबिता मुंडा (21) और जॉय मुंडा (16) नाम के दो बच्चे हुए।
पिछले 6 वर्षों से बिक्रम मुंडा ने शिकायतकर्ता की बहन को मानसिक और शारीरिक रूप से प्रताड़ित करना शुरू कर दिया था क्योंकि वह बिक्रम मुंडा की मांग के अनुसार अपने माता-पिता से पैसे नहीं ले पाई थी।
आखिरी बार 2021 की 11 अप्रैल की रात लगभग 11 बजे बिक्रम मुंडा ने अपनी पत्नी को मारने के इरादे से उसके शरीर पर मिट्टी का तेल डाला और आग लगा दी जिससे वह गंभीर रूप से झुलस गई। मुखबिर और अन्य लोगों ने उसे तुरंत सबरूम अनुमंडलीय अस्पताल में स्थानांतरित कर दिया, जहां से उसे तेपनिया अस्पताल उदयपुर रेफर कर दिया गया।
पीड़िता आरती रॉय (मुंडा) (45) की हालत गंभीर होने पर तेपानिया अस्पताल के एमओ ने उसे फिर से बेहतर इलाज के लिए जीबीपी अस्पताल रेफर कर दिया। हालांकि, 18 अप्रैल 2021 की दोपहर पीड़िता आरती रॉय (मुंडा) ने जीबीपी अस्पताल में दम तोड़ दिया।
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