गुजरात : 2002 के गुजरात दंगों से जुड़े कई मामलों में अदालतों के हालिया फैसले इस समय चर्चा का विषय बन रहे हैं। गोधरा ट्रेन जलाने के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को आठ आरोपियों को जमानत दे दी। अदालत ने कहा कि जमानत इसलिए दी गई क्योंकि आरोपी पहले ही 17 साल कैद की सजा काट चुका था। गोधरा कांड के बाद, गुजरात की एक विशेष अदालत ने गुरुवार को गुजरात के नरोदागांव में अल्पसंख्यक समुदाय के 11 लोगों की मौत के मामले में सभी 67 आरोपियों को बरी कर दिया। गुजरात की पूर्व मंत्री कोडनानी भी बेगुनाहों की लिस्ट में हैं।
गोधरा कांड के बाद हुई बिलकिस बानो गैंगरेप और उसके परिवार के सात सदस्यों की हत्या के मामले में 11 दोषियों को पिछले अगस्त में रिहा कर दिया गया था। अदालत ने गुजरात की भाजपा सरकार द्वारा छूट नीति के तहत दायर अपील पर विचार करने के बाद दोषियों को रिहा कर दिया। हालांकि बीते सोमवार को दोषियों की रिहाई को लेकर सुप्रीम कोर्ट गंभीर हो गया.