हैदराबाद: तेलंगाना राज्य चिकित्सा परिषद ने एक मरीज के बाएं पैर के बजाय स्वस्थ दाहिने पैर का ऑपरेशन करने के लिए एक निजी डॉक्टर का लाइसेंस छह महीने के लिए निलंबित कर दिया है.
परिषद ने हैदराबाद के हड्डी रोग विशेषज्ञ करण एम पाटिल का लाइसेंस निलंबित कर दिया। उन्होंने एक मरीज के बाएं पैर की जगह स्वस्थ दाएं पैर का ऑपरेशन किया था। डॉक्टरों ने गलती का एहसास होने पर बाएं पैर का ऑपरेशन किया।
पीड़िता ने इसकी शिकायत जिला चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी (डीएमएचओ) से की थी। जांच के बाद मेडिकल काउंसिल ने डॉक्टर को लापरवाही का दोषी पाया। काउंसिल के अध्यक्ष वी राजलिंगम द्वारा गुरुवार को डॉक्टर का लाइसेंस छह महीने के लिए निलंबित करने का आदेश जारी किया गया।
एक अन्य मामले में, परिषद ने मनचेरियल जिले के एक निजी डॉक्टर का लाइसेंस तीन महीने के लिए निलंबित कर दिया, क्योंकि डेंगू के मरीज को बेहतर अस्पताल में रेफर नहीं किया गया, जिससे उसकी मौत हो गई। मरीज के परिजनों ने जिला कलेक्टर से शिकायत की थी कि डॉक्टर सी श्रीकांत ने मरीज को बेहतर सुविधाओं वाले अस्पताल में समय पर रेफर नहीं किया और देरी के कारण मरीज की मौत हो गई.
जिला कलेक्टर की रिपोर्ट के आधार पर मेडिकल काउंसिल ने जांच की और तीन महीने के लिए डॉक्टर का लाइसेंस निलंबित करने का आदेश दिया.
दोनों डॉक्टरों को अपने प्रमाण पत्र परिषद को सौंपने को कहा गया है। हालांकि, डॉक्टर 60 दिनों में निलंबन के खिलाफ अपील दायर कर सकते हैं