तेलंगाना : उच्च न्यायालय ने फैसला किया है कि उसे विशेष रूप से ए सुचरिता की याचिका में हस्तक्षेप करने की आवश्यकता नहीं है कि पुलिस उनके पति ए राजशेखर को टीएसपीएससी पेपर लीक मामले में दोषी ठहराने के लिए परेशान कर रही है। न्यायालय ने फैसला किया है कि ए सुचरिता द्वारा दायर याचिका में विशेष रूप से हस्तक्षेप करने की आवश्यकता नहीं है कि पुलिस उनके पति ए राजशेखर को हैदराबाद टीएसपीएससी पेपर लीक मामले में दोषी ठहराने के लिए परेशान कर रही है।
सोमवार को जस्टिस पी माधवीदेवी ने सुचरिता द्वारा प्रताड़ना का आरोप लगाने वाली याचिका पर सुनवाई की। याचिकाकर्ता ने कहा कि पुलिस ने इस महीने की 11 तारीख को राजशेखर को गिरफ्तार किया था, लेकिन उसे 14 तारीख तक रिमांड पर नहीं लिया गया और पुलिस उसे अपराध कबूल करने के लिए परेशान कर रही थी। बहस के बाद हाईकोर्ट ने सुनवाई मंगलवार तक के लिए स्थगित कर दी।