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हैदराबाद: तेलंगाना उच्च न्यायालय ने सोमवार को राज्य सरकार को न्यूनतम वेतन अधिनियम, 1948 के प्रावधानों के अनुसार न्यूनतम वेतन को संशोधित करने और इसे छह सप्ताह के भीतर राजपत्र में प्रकाशित करने के निर्देश जारी किए।
मुख्य न्यायाधीश आलोक अराधे और न्यायमूर्ति एन.वी. श्रवण कुमार की खंडपीठ 73 अनुसूचित रोजगारों के संबंध में न्यूनतम मजदूरी अधिनियम, 1948 के अनुसार संशोधित न्यूनतम मजदूरी दरों का भुगतान न करने से संबंधित एक जनहित याचिका पर सुनवाई कर रही थी।
याचिकाकर्ता के वकील चिक्कुडु प्रभाकर ने प्रस्तुत किया कि भले ही राज्य सरकार ने 25 जून 2021 और 30 जून 2021 को संशोधित न्यूनतम वेतन निर्धारित करते हुए पांच जी.ओ. जारी किए थे, लेकिन उन्हें प्रकाशित नहीं किया जा रहा है।
हालाँकि, सरकारी वकील ने बताया कि उद्योगों और प्रतिष्ठानों द्वारा उठाई गई कुछ आपत्तियों की पृष्ठभूमि में जी.ओ. को अभी भी संशोधित किया जाना बाकी है। इस पर आपत्ति जताते हुए, प्रभाकर ने शिकायत की कि राज्य में सत्तारूढ़ पार्टी ने अपने पार्टी कार्यकर्ता को न्यूनतम वेतन बोर्ड का अध्यक्ष नियुक्त किया है, और अब सरकारी वकीलों की दलीलों से संकेत मिलता है कि सरकार संशोधित न्यूनतम वेतन लागू नहीं करना चाहती है।
अदालत ने राज्य सरकार को छह सप्ताह के भीतर प्रक्रिया पूरी कर राजपत्र प्रकाशित करने का निर्देश दिया.
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Harrison
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