हैदराबाद: रियल एस्टेट रेगुलेटरी अथॉरिटी (रेरा) के साथ पंजीकरण कराए बिना प्लॉट और फ्लैट बेचने की कोशिश करने वाली कंपनियों पर अधिकारी नकेल कस रहे हैं। प्री-लॉन्च के नाम पर खरीदारों को आकर्षित करने के लिए प्रेस विज्ञप्ति जारी करने वाली कंपनियों और विज्ञापनों में RERA रजिस्ट्रेशन नंबर शामिल न करने वाली कंपनियों को सूचित किया जा रहा है। रेरा रियल एस्टेट सेक्टर में पंजीकृत एजेंटों की संख्या बढ़ाने की कोशिश कर रहा है। वर्तमान में राज्य भर में 6,705 प्रोजेक्ट RERA के तहत पंजीकृत हैं। एजेंटों ने 2,911 लोगों का पंजीकरण किया है। इसके साथ ही रेरा ने पाया कि फील्ड स्तर पर अधिक लोग अनौपचारिक रूप से बिक्री कर रहे हैं। ऐसे में अधिकारियों से अपेक्षा की जाती है कि वे बाकी बचे लोगों का भी रेरा में नामांकन कर उन्हें प्रशिक्षित करें। एजेंटों के रूप में नए पंजीकरण के लिए 10,000 रुपये और पहले से पंजीकृत एजेंटों के पंजीकरण के नवीनीकरण के लिए 5,000 रुपये का शुल्क निर्धारित किया गया है।साथ पंजीकरण कराए बिना प्लॉट और फ्लैट बेचने की कोशिश करने वाली कंपनियों पर अधिकारी नकेल कस रहे हैं। प्री-लॉन्च के नाम पर खरीदारों को आकर्षित करने के लिए प्रेस विज्ञप्ति जारी करने वाली कंपनियों और विज्ञापनों में RERA रजिस्ट्रेशन नंबर शामिल न करने वाली कंपनियों को सूचित किया जा रहा है। रेरा रियल एस्टेट सेक्टर में पंजीकृत एजेंटों की संख्या बढ़ाने की कोशिश कर रहा है। वर्तमान में राज्य भर में 6,705 प्रोजेक्ट RERA के तहत पंजीकृत हैं। एजेंटों ने 2,911 लोगों का पंजीकरण किया है। इसके साथ ही रेरा ने पाया कि फील्ड स्तर पर अधिक लोग अनौपचारिक रूप से बिक्री कर रहे हैं। ऐसे में अधिकारियों से अपेक्षा की जाती है कि वे बाकी बचे लोगों का भी रेरा में नामांकन कर उन्हें प्रशिक्षित करें। एजेंटों के रूप में नए पंजीकरण के लिए 10,000 रुपये और पहले से पंजीकृत एजेंटों के पंजीकरण के नवीनीकरण के लिए 5,000 रुपये का शुल्क निर्धारित किया गया है।