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राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण के निर्देशानुसार 12 नवम्बर को राज्य में उच्च न्यायालय से तालुक स्तर तक सभी स्तरों पर सभी प्रकार के दीवानी प्रकरणों एवं कंपाउंडेबल आपराधिक प्रकरणों (मुकदमे पूर्व एवं लंबित दोनों) के त्वरित निस्तारण हेतु राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया जायेगा
राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण के निर्देशानुसार 12 नवम्बर को राज्य में उच्च न्यायालय से तालुक स्तर तक सभी स्तरों पर सभी प्रकार के दीवानी प्रकरणों एवं कंपाउंडेबल आपराधिक प्रकरणों (मुकदमे पूर्व एवं लंबित दोनों) के त्वरित निस्तारण हेतु राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया जायेगा। मुकदमेबाजी के मामले)। इस प्रक्रिया में तेलंगाना राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण के मुख्य न्यायाधीश और संरक्षक-इन-चीफ और कार्यकारी अध्यक्ष के मार्गदर्शन में, 12 नवंबर को राज्य भर के सभी न्यायालयों में राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया जाना है। सभी दीवानी और कंपाउंडेबल आपराधिक मामलों की।
लोक अदालत बिना किसी खर्च (या) शुल्क के सेवाएं दे रही है। यदि लोक अदालत के माध्यम से मामला सुलझा लिया जाता है और लोक अदालत में पारित निर्णय के खिलाफ कोई अपील नहीं की जाती है, तो लंबित मामलों में भुगतान किया गया न्यायालय शुल्क वापस कर दिया जाएगा। आम जनता से अनुरोध है कि आगामी 12 नवंबर को होने वाली राष्ट्रीय लोक अदालत में अपने मामलों के निपटारे के लिए लोक अदालत तंत्र का लाभ भौतिक और आभासी मोड में प्राप्त करें। वे सभी जो अपने लंबित मामलों या पूर्व मुकदमेबाजी के मामलों को निपटाने के इच्छुक हैं, वे संबंधित जिलों के जिला न्यायालय परिसर में जिला कानूनी सेवा प्राधिकरण, न्याय सेवा सदन के अध्यक्ष/सचिव (या) निकटतम मंडल कानूनी सेवा समिति/निकटतम से संपर्क कर सकते हैं। कोर्ट 12 नवंबर को उनके विवादों का समाधान राष्ट्रीय लोक अदालत के माध्यम से कराएगी।
Ritisha Jaiswal
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