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रात में शोर की शिकायतों के संबंध में कई याचिकाओं का जवाब देते हुए, तेलंगाना उच्च न्यायालय ने सोमवार, 12 सितंबर को कहा कि हैदराबाद के पबों में रात 10 बजे के बाद कोई भी संगीत नहीं चलाया जा सकता है। अदालत ने आगे सवाल उठाया कि आवासीय क्षेत्रों और स्कूल क्षेत्रों के पास पबों को कैसे संचालित करने की अनुमति दी गई, क्योंकि आबकारी अधिनियम के तहत इसकी अनुमति नहीं है।
इसके अलावा, आबकारी विभाग को याचिका पर जवाब दाखिल करने के लिए एचसी द्वारा आदेश दिया गया है। तेलंगाना HC ने यह बयान तब दिया जब वह कई याचिकाओं पर सुनवाई कर रहा था, जिसमें रात 10 बजे के बाद शोर के स्तर में वृद्धि की शिकायत की गई थी।
कोर्ट ने अपने अंतरिम आदेश में स्पष्ट किया कि रात 10 बजे से सुबह 6 बजे के बीच पब के अंदर कोई साउंड सिस्टम नहीं चलाया जाना चाहिए। एचसी ने इस मुद्दे पर कार्रवाई करने के लिए हैदराबाद, साइबराबाद और राचकोंडा के आयुक्तों को भी नोटिस जारी किया।
सिटी पुलिस एक्ट और ध्वनि प्रदूषण नियमन और नियंत्रण अधिनियम के अनुसार, शहर के पब रात 10 बजे तक ही संगीत बजाने के लिए लाउडस्पीकर का उपयोग कर सकते हैं।
NDTV की एक रिपोर्ट के अनुसार, हैदराबाद पुलिस ने रात 10 बजे के बाद ध्वनि प्रदूषण के खिलाफ एक अभियान शुरू करने की योजना बनाई है। यह कई नागरिकों द्वारा रात 10 बजे के बाद लाउडस्पीकर पर संगीत बजाने वाले पबों के कारण शोर के स्तर में वृद्धि के बारे में शिकायत दर्ज कराने के बाद किया गया था।
सोर्स - indiatoday.in
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