हैदराबाद: सिटी ट्रैफिक पुलिस ने सायरन लगे वाहनों के मालिकों के खिलाफ विशेष अभियान चलाया. पिछले 12 दिनों में ट्रैफिक पुलिस ने न केवल 1557 मामले दर्ज किए बल्कि अवैध रूप से लगे सायरन को भी हटाया।
हाईकोर्ट ने अपने आदेश में पुलिस को निर्देश दिया है कि हॉर्न से संबंधित कानूनों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाए और वाहनों के सायरन/मल्टी टोन वाले हॉर्न को जब्त कर लिया जाए। यदि उत्तरदाता केंद्रीय मोटर वाहन नियम, 1989 के नियम 119 का बार-बार उल्लंघन करते हैं तो हैदराबाद ट्रैफिक पुलिस एक आपराधिक मामला दर्ज करेगी।
ट्रैफिक पुलिस ने वाहनों के मालिकों, विशेष रूप से कारों/एसयूवी से अनुरोध किया कि वे सायरन न लगाएं/इस्तेमाल न करें और कार डेकोर मालिकों को आगे सूचित करें कि सायरन/मल्टीटोन वाले हॉर्न लगाना मोटर वाहन अधिनियम, 1988 की धारा 52 का उल्लंघन है। हैदराबाद ट्रैफिक पुलिस आगे सायरन लगे अधिकृत वाहनों के चालकों से अनुरोध है कि सायरन का प्रयोग संयम से करें और केवल आपात स्थिति में ही करें।