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Hyderabad हैदराबाद: तेलंगाना उच्च न्यायालय ने राज्य पुलिस को बीआरएस के पूर्व विधायक पटनम नरेंद्र रेड्डी की पत्नी पटनम श्रुति रेड्डी द्वारा दायर याचिका पर अपना पक्ष प्रस्तुत करने का निर्देश दिया है। इस याचिका में उन्होंने अपने पति के खिलाफ बोमरसपेट पुलिस स्टेशन में दर्ज एफआईआर में आगे की सभी कार्यवाही पर रोक लगाने का निर्देश देने की मांग की है। उन्होंने कहा है कि एक ही अपराध के लिए कई एफआईआर दर्ज नहीं की जा सकती हैं। उन्होंने शिकायत की है कि पुलिस उनके पति को परेशान करने और उन्हें जेल में रखने के इरादे से लगचर्ला घटना और उससे जुड़े मुद्दों पर कई एफआईआर दर्ज कर रही है। अदालत ने पुलिस को सोमवार तक अपना पक्ष प्रस्तुत करने का निर्देश दिया है।
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Harrison
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