तेलंगाना

हाईकोर्ट के आदेश के बाद डीओपीटी ने तेलंगाना के मुख्य सचिव सोमेश कुमार को कार्यमुक्त किया

Rani Sahu
10 Jan 2023 4:29 PM GMT
हाईकोर्ट के आदेश के बाद डीओपीटी ने तेलंगाना के मुख्य सचिव सोमेश कुमार को कार्यमुक्त किया
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हैदराबाद (आईएएनएस)| केंद्रीय कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग (डीओपीटी) ने मंगलवार को तेलंगाना के मुख्य सचिव सोमेश कुमार को राज्य सरकार से मुक्त कर दिया, इससे पहले तेलंगाना उच्च न्यायालय ने आईएएस अधिकारी के राज्य कैडर के आवंटन को रद्द कर दिया था। कार्यमुक्ति आदेश तत्काल प्रभाव से लागू होंगे। सोमेश कुमार को 12 जनवरी तक आंध्र प्रदेश सरकार में शामिल होने का निर्देश दिया गया है।
2016 में तेलंगाना में भारतीय प्रशासनिक सेवा (आईएएस) अधिकारी को आवंटित करने वाले केंद्रीय प्रशासनिक न्यायाधिकरण (सीएटी) के आदेश को उच्च न्यायालय द्वारा रद्द करने के कुछ घंटों बाद यह आदेश जारी किया गया था। मुख्य न्यायाधीश उज्जल भुइयां और न्यायमूर्ति सुरेपल्ली नंदा की खंडपीठ ने डीओपीटी द्वारा सीएटी के आदेश को निलंबित करने की मांग वाली रिट याचिका को स्वीकार कर लिया।
कैट की हैदराबाद पीठ ने 29 मार्च, 2016 को सोमेश कुमार को तेलंगाना भेजने का आदेश पारित किया था। सोमेश कुमार के वकील ने अदालत से आदेश को स्थगित रखने का अनुरोध किया है, ताकि अपील दायर की जा सके। हाईकोर्ट ने जुलाई में अपना आदेश सुरक्षित रख लिया था और मंगलवार को इस पर फैसला सुनाया गया।
2014 में आंध्र प्रदेश और तेलंगाना के दो अलग-अलग राज्यों में संयुक्त आंध्र प्रदेश के विभाजन के बाद केंद्र सरकार ने अविभाजित राज्य में कार्यरत आईएएस और आईपीएस अधिकारियों को आंध्र प्रदेश के शेष राज्य और नव-निर्मित तेलंगाना राज्य में फिर से आवंटित किया था। इस प्रक्रिया में, 1989 बैच के आईएएस अधिकारी सोमेश कुमार को डीओपीटी द्वारा आंध्र प्रदेश आवंटित किया गया था।
हालांकि, सोमेश कुमार ने कैट का दरवाजा खटखटाया था और आंध्र प्रदेश कैडर को अपने आवंटन पर रोक लगाने का आदेश प्राप्त किया था। तब से, वह तेलंगाना में बने रहे और 2019 में मुख्य सचिव बने। डीओपीटी ने कैट, हैदराबाद शाखा के स्थगन आदेश को चुनौती देते हुए उच्च न्यायालय में अपील दायर की थी। इस बीच, सोमेश कुमार ने तेलंगाना के मुख्यमंत्री के. चंद्रशेखर राव से मुलाकात की। माना जा रहा है कि उन्होंने हाईकोर्ट के आदेश पर चर्चा की।
सोमेश कुमार के तेलंगाना उच्च न्यायालय के आदेश के खिलाफ अपील दायर करने की संभावना है।
--आईएएनएस
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