2018 विधानसभा चुनाव के दौरान चुनावी हलफनामे में पर्याप्त जानकारी जमा नहीं करने के लिए उच्च न्यायालय द्वारा मौजूदा विधायक वनमा वेंकटेश्वर राव को अयोग्य ठहराए जाने के बाद बीआरएस नेता और पूर्व विधायक जलागम वेंकट राव विधायक के रूप में शपथ लेने के लिए तैयार हैं।
वेंकट राव के वकील ने कहा कि उनके मुवक्किल बीआरएस नेता अदालत का आदेश मिलते ही विधानसभा अध्यक्ष पी श्रीनिवास रेड्डी से मिलेंगे। वेंकट राव अदालत के आदेश के अनुसार अध्यक्ष के सक्रिय हस्तक्षेप की मांग करेंगे और विधायक के रूप में शपथ लेंगे। हाईकोर्ट ने झूठे हलफनामे की याचिका में मौजूदा विधायक वनमा वेंकटेश्वर राव के बाद दूसरे सबसे ज्यादा वोट हासिल करने वाले वेंकट राव के पक्ष में निर्देश दिए।
मौजूदा विधायक ने कांग्रेस से सीट जीती और चुनाव के बाद बीआरएस में शामिल हो गए। बीआरएस विधायक वनमा वेंकटेश्वर राव और बीआरएस नेता जलागम वेंकट राव के बीच अपनी श्रेष्ठता दिखाने के लिए कोठागुडेम विधानसभा क्षेत्र में पिछले चार साल से राजनीतिक प्रतिद्वंद्विता जारी है।