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Telangana तेलंगाना:तेलंगाना उच्च न्यायालय के न्यायमूर्ति के लक्ष्मण ने मोहम्मद अजहरुद्दीन और वी नवीन यादव द्वारा दायर दो चुनाव याचिकाओं को खारिज कर दिया है, जिसमें मगंती गोपीनाथ के जुबली हिल्स विधायक के रूप में चुनाव को चुनौती दी गई थी। चूंकि विधायक का निधन हो चुका है, इसलिए अदालत ने इन याचिकाओं को खारिज कर दिया।
तेलंगाना उच्च न्यायालय के न्यायमूर्ति के सारथ ने मंगलवार को गढ़गोनी चक्रधर गौड़ द्वारा बीआरएस विधायक टी हरीश राव के खिलाफ दायर एक चुनाव याचिका को खारिज कर दिया, जिसमें 2023 के विधानसभा चुनावों में सिद्दीपेट निर्वाचन क्षेत्र से उनके चुनाव की वैधता को चुनौती दी गई थी। न्यायमूर्ति सारथ ने फैसला सुनाया कि याचिका जनप्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 83 और 100(1)(डी) के तहत निर्धारित अनिवार्य आवश्यकताओं का पालन करने में विफल रही।
अदालत ने पाया कि याचिकाकर्ता द्वारा लगाए गए कदाचार और अनियमितताओं के आरोपों की पुष्टि विश्वसनीय साक्ष्य या प्राथमिक दस्तावेज से नहीं हुई। याचिका में हरीश राव के चुनाव को अवैध, शून्य और अमान्य घोषित करने की मांग की गई थी। इसमें मांग की गई थी कि अदालत इंदुर इंजीनियरिंग कॉलेज के ब्लॉक-डी और सिद्दीपेट में आरडीओ कार्यालय से 11 नवंबर से 4 दिसंबर, 2023 तक के सीसीटीवी फुटेज सहित महत्वपूर्ण चुनाव संबंधी रिकॉर्ड, साथ ही 30 नवंबर, 2023 की तारीख वाले मतदाता रजिस्टर और पर्चियां तलब करे। याचिकाकर्ता ने एमसीसी, एनसीसी, वीएसटी और एफएसटी जैसी चुनाव टीमों के रिकॉर्ड के साथ-साथ मतगणना एजेंटों के विवरण भी मांगे थे। हरीश राव का प्रतिनिधित्व करने वाले वरिष्ठ वकील ने प्रस्तुत किया कि पूर्व मंत्री लगातार सात बार सिद्दीपेट से चुने गए हैं और उन्होंने कई मंत्री पद संभाले हैं।
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Bharti Sahu
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