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हैदराबाद: तेलंगाना हाई कोर्ट ने सोमवार को बीजेपी के महाधरने को हरी झंडी दे दी. बीजेपी ने इंदिरा पार्क धरना चौक पर धरने की इजाजत मांगी है, लेकिन पुलिस ने इजाजत देने से इनकार कर दिया है. इसे लेकर पार्टी ने कोर्ट का दरवाजा खटखटाया. कोर्ट ने धरने को हरी झंडी दे दी है. डबल बेडरूम मकान बनाने में सरकार की विफलता के खिलाफ मंगलवार को धरना चौक पर विरोध प्रदर्शन करने का निर्णय लिया है। धरने का संचालन बीजेपी तेलंगाना प्रदेश अध्यक्ष किशन रेड्डी कर रहे हैं.
सरकार ने कोर्ट से कहा कि अगर इस धरने की इजाजत दी गई तो कानून व्यवस्था बिगड़ जाएगी. इस पर कोर्ट ने जवाब दिया कि जब राज्य सरकार ने केंद्र के खिलाफ धरना दिया तो क्या कानून-व्यवस्था बाधित नहीं हुई, जब राज्य सरकार ने धरना दिया तो क्या कानून-व्यवस्था की याद नहीं आयी.
इसमें पूछा गया कि सरकार कम से कम 5,000 लोगों को सुरक्षा क्यों नहीं दे सकती। इसके बाद हाईकोर्ट ने बीजेपी के महाधरने को इजाजत दे दी. हाईकोर्ट ने आदेश जारी किया है कि इस धरने में सिर्फ 500 लोग ही शामिल होंगे. इसमें कहा गया कि कोई भी रैली नहीं की जानी चाहिए.हैदराबाद: तेलंगाना हाई कोर्ट ने सोमवार को बीजेपी के महाधरने को हरी झंडी दे दी. बीजेपी ने इंदिरा पार्क धरना चौक पर धरने की इजाजत मांगी है, लेकिन पुलिस ने इजाजत देने से इनकार कर दिया है. इसे लेकर पार्टी ने कोर्ट का दरवाजा खटखटाया. कोर्ट ने धरने को हरी झंडी दे दी है. डबल बेडरूम मकान बनाने में सरकार की विफलता के खिलाफ मंगलवार को धरना चौक पर विरोध प्रदर्शन करने का निर्णय लिया है। धरने का संचालन बीजेपी तेलंगाना प्रदेश अध्यक्ष किशन रेड्डी कर रहे हैं.
सरकार ने कोर्ट से कहा कि अगर इस धरने की इजाजत दी गई तो कानून व्यवस्था बिगड़ जाएगी. इस पर कोर्ट ने जवाब दिया कि जब राज्य सरकार ने केंद्र के खिलाफ धरना दिया तो क्या कानून-व्यवस्था बाधित नहीं हुई, जब राज्य सरकार ने धरना दिया तो क्या कानून-व्यवस्था की याद नहीं आयी.
इसमें पूछा गया कि सरकार कम से कम 5,000 लोगों को सुरक्षा क्यों नहीं दे सकती। इसके बाद हाईकोर्ट ने बीजेपी के महाधरने को इजाजत दे दी. हाईकोर्ट ने आदेश जारी किया है कि इस धरने में सिर्फ 500 लोग ही शामिल होंगे. इसमें कहा गया कि कोई भी रैली नहीं की जानी चाहिए.
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Triveni
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