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चेन्नई: मद्रास उच्च न्यायालय की मदुरै शाखा ने तेनकासी के पंचकुलम गांव के एक दुकानदार को जमानत दे दी है, जिसे अनुसूचित जाति के स्कूली बच्चों को नाश्ता बेचने से इनकार करने के आरोप में गिरफ्तार किया गया था। दुकानदार एस महेश्वरन मामले में गिरफ्तार किए गए तीन लोगों में शामिल थे और जिन्होंने जमानत के लिए याचिका दायर की थी। मामले की सुनवाई 31 अक्टूबर को जज इलांगोवन की मौजूदगी में हुई।
न्यायाधीश ने सोमवार को महेश्वरन को सशर्त जमानत दे दी और के रामचंद्रन और उनकी मां सुधा को जमानत देने की अपील को इस आधार पर खारिज कर दिया कि यह दोनों के खिलाफ इस तरह का पहला आरोप नहीं है और उनके खिलाफ पहले से ही इसी तरह का मामला लंबित है। अभियोजक के अनुसार, एक वीडियो सोशल मीडिया पर चला गया जिसमें एक दुकानदार को कुछ स्कूली छात्रों को एससी समुदाय के सदस्यों को कोई उत्पाद नहीं बेचने के लिए गांव में पारित एक प्रस्ताव का हवाला देकर नाश्ता देने से इनकार करते देखा गया। इस वीडियो के आधार पर करीवलमवंतनल्लूर पुलिस ने 16 सितंबर को मामला दर्ज कर महेश्वरन, रामचंद्रन और सुधा को गिरफ्तार कर लिया.
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