तमिलनाडू
सड़कों को सुरक्षित रखने के लिए तमिलनाडु ने यातायात दिशानिर्देशों में किया संशोधन
Shiddhant Shriwas
28 Oct 2022 12:35 PM GMT
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तमिलनाडु ने यातायात दिशानिर्देशों में किया संशोधन
तमिलनाडु सरकार ने यातायात दिशानिर्देशों में कुछ बदलाव किए हैं जो शुक्रवार से राज्य में प्रभावी होंगे। सड़क दुर्घटनाओं को रोकने और तमिलनाडु की सड़कों को सुरक्षित रखने के लिए बदलाव लाए गए हैं। लाइवहिंदुस्तान की एक रिपोर्ट के अनुसार, संशोधित यातायात दिशानिर्देश उन लोगों के लिए भी राहत लाते हैं जो टैक्सी या ऑटो रिक्शा से यात्रा करते हैं।
1. टैक्सी और ऑटो-रिक्शा चालकों को यात्रियों को लेने से मना करने पर ₹50 और ₹500 के बीच जुर्माना लगाया जाएगा।
2. बिना ड्राइविंग लाइसेंस के गाड़ी चलाते पाए जाने पर ₹5,000 का जुर्माना भरना होगा।
3. ट्रैफिक सिग्नल कूदने पर पहली बार ₹1,000 और दूसरी बार ₹10,000 का जुर्माना लगेगा।
4. वाहन चलाते समय अपने फोन, टैबलेट या म्यूजिक प्लेयर का उपयोग करते पाए जाने वाले दोपहिया सवारों पर ₹1,000 का जुर्माना लगाया जाएगा। लाइवहिंदुस्तान की रिपोर्ट में कहा गया है कि इस अपराध को दोहराने पर ₹10,000 का जुर्माना लगेगा।
5. जो लोग एम्बुलेंस, दमकल के ट्रक और अन्य सरकारी आपातकालीन वाहनों को चलने के लिए जगह नहीं दे रहे हैं, उन्हें ₹10,000 का जुर्माना देना होगा।
6. रैश ड्राइविंग पर पहली बार ₹1,000 और दूसरी बार ₹10,000 का जुर्माना लगाया जाएगा।
10. ओवरस्पीडिंग पर पहली बार ₹5,000 और दूसरी बार ₹10,000 का जुर्माना लगेगा।
राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो की नवीनतम रिपोर्ट के अनुसार, तमिलनाडु में 2021 में 16,685 यातायात दुर्घटनाओं की संख्या सबसे अधिक थी। 2020 और 2021 के बीच, राज्य में यातायात दुर्घटना के मामलों की संख्या 46,443 से बढ़कर 57,090 हो गई।
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