तमिलनाडू

तमिलनाडु मंत्री सेंथिल बालाजी को SC से लगा झटका

HARRY
21 Jun 2023 2:50 PM GMT
तमिलनाडु मंत्री सेंथिल बालाजी को SC से लगा झटका
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तमिलनाडु | मनी लांड्रिंग केस में प्रवर्तन निदेशालय (ED) द्वारा गिरफ्तार किए गए तमिलनाडु के मंत्री सेंथिल बालाजी की मुश्किलें थमने का नाम ही नहीं ले रही है। सुप्रीम कोर्ट ने बालाजी को स्थानांतरित करने की अनुमति देने वाले मद्रास HC के आदेश पर रोक लगाने से इनकार कर दिया है।
चेन्नई के एक सरकारी अस्पताल में इलाज करा रहे सेंथिल बालाजी को निजी अस्पताल में स्थानांतरित करने की अनुमति देने के मद्रास उच्च न्यायालय के आदेश के खिलाफ प्रवर्तन निदेशालय ने 19 जून को उच्चतम न्यायालय का दरवाजा खटखटाया था।
तमिलनाडु के बिजली और आबकारी मंत्री को ईडी ने 14 जून को धन शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए) के तहत एक कथित नौकरी के बदले नकद घोटाले में गिरफ्तार किया था। यह घोटाला उस समय हुआ था जब वह एआईएडीएमके सरकार में परिवहन मंत्री थे।
बालाजी की पत्नी ने अवैध गिरफ्तारी का आरोप लगाते हुए मद्रास हाई कोर्ट में बंदी प्रत्यक्षीकरण याचिका दायर की थी। इसके बाद उच्च न्यायालय ने एक अंतरिम आदेश पारित किया कि बालाजी को निजी अस्पताल में स्थानांतरित किया जाए। बालाजी को कथित तौर पर कोरोनरी बाईपास सर्जरी की सलाह दी गई है।
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