तमिलनाडू

Tamil Nadu ने आम क्षेत्रों, बुनियादी ढांचे को विनियमित करने के लिए अपार्टमेंट स्वामित्व नियम पेश किए

Tulsi Rao
29 Sep 2024 9:50 AM GMT
Tamil Nadu ने आम क्षेत्रों, बुनियादी ढांचे को विनियमित करने के लिए अपार्टमेंट स्वामित्व नियम पेश किए
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तमिलनाडु आवास और शहरी विकास विभाग ने अपार्टमेंट स्वामित्व नियम 2024 को अधिसूचित किया है, जिसमें संपत्ति में सामान्य मार्ग, ड्राइववे और रास्ते तथा सभी चरणों के सामान्य उपयोग के लिए अभिप्रेत सामान्य अवसंरचना शामिल है।

नियम में निर्दिष्ट किया गया है कि भवन के किसी भी पुनर्विकास के लिए दो-तिहाई अपार्टमेंट स्वामियों की सहमति की आवश्यकता होगी, जो पुनर्विकास के लिए शर्तों और समझौते की पुष्टि करेंगे और पुनर्विकास के लिए समझौते पर हस्ताक्षर करने के लिए एसोसिएशन के वैधानिक अधिकार को स्वीकार करेंगे।

प्रबंधकों का बोर्ड या तो स्वप्रेरणा से या एक चौथाई अपार्टमेंट स्वामियों के अनुरोध पर पुनर्विकास के संबंध में एक विशेष आम बैठक बुलाएगा। पारित प्रस्ताव के अनुसार, एसोसिएशन परियोजना के कम से कम दो-तिहाई अपार्टमेंट स्वामियों की लिखित सहमति से, यदि भवन चेन्नई महानगर नियोजन क्षेत्र में है, तो सीएमडीए के तहत क्षेत्र इकाइयों पर मुख्य योजनाकार या स्थानीय नियोजन प्राधिकरण के सदस्य सचिव को पुनर्विकास के लिए एसोसिएशन द्वारा लिए गए सैद्धांतिक निर्णय के बारे में सूचित करेगा।

यदि भवन खंडहर हो, तो एसोसिएशन एक आम बैठक बुलाएगी और विस्तृत पुनर्विकास रिपोर्ट तैयार करने के लिए प्रमोटर या परामर्शदाता को नियुक्त करने तथा अनुमोदन के लिए उसे एसोसिएशन के समक्ष प्रस्तुत करने का प्रस्ताव पारित करेगी।

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