तमिलनाडू

SC ने गौरी को मद्रास HC के जज के रूप में शपथ लेने से रोकने की याचिका पर विचार करने से इंकार कर दिया

Renuka Sahu
7 Feb 2023 6:06 AM GMT
SC refuses to entertain plea to stop Gauri from taking oath as Madras HC judge
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न्यूज़ क्रेडिट : newindianexpress.com

सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को वकील लक्ष्मण चंद्रा विक्टोरिया गौरी को मद्रास उच्च न्यायालय के न्यायाधीश के रूप में शपथ लेने से रोकने की मांग वाली याचिका पर विचार करने से इनकार कर दिया।

जनता से रिश्ता वेबडेस्क। सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को वकील लक्ष्मण चंद्रा विक्टोरिया गौरी को मद्रास उच्च न्यायालय के न्यायाधीश के रूप में शपथ लेने से रोकने की मांग वाली याचिका पर विचार करने से इनकार कर दिया।

न्यायमूर्ति संजीव खन्ना और न्यायमूर्ति बी आर गवई की एक विशेष पीठ ने कहा, "हम रिट याचिका पर विचार नहीं कर रहे हैं। कारणों का पालन होगा।" याचिका पर सुनवाई के लिए विशेष पीठ सुबह 10 बजकर 25 मिनट पर जुटी।
गौरी ने मद्रास उच्च न्यायालय के अतिरिक्त न्यायाधीश के रूप में शपथ ली है।
मुख्य न्यायाधीश डी वाई चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली पीठ ने सोमवार को गौरी की नियुक्ति का विरोध करने वाली मद्रास उच्च न्यायालय के तीन वकीलों की याचिका को 10 फरवरी को सुनवाई के लिए रखा था, लेकिन बाद में वरिष्ठ अधिवक्ता राजू रामचंद्रन द्वारा फिर से इसका उल्लेख करने के बाद इसे 7 फरवरी तक आगे बढ़ा दिया। केंद्र ने उनकी नियुक्ति को अधिसूचित कर दिया है।
याचिकाकर्ता वकीलों, अन्ना मैथ्यू, सुधा रामलिंगम और डी नागासैला ने अपनी याचिका में गौरी द्वारा मुसलमानों और ईसाइयों के खिलाफ किए गए कथित घृणास्पद भाषणों का उल्लेख किया।
याचिका में कहा गया है, "याचिकाकर्ता न्यायपालिका की स्वतंत्रता के लिए 'गंभीर खतरे' को देखते हुए चौथे प्रतिवादी (गौरी) को उच्च न्यायालय के न्यायाधीश के रूप में शपथ लेने से रोकने के लिए उचित अंतरिम आदेश मांग रहे हैं।"
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