तमिलनाडू

RSS को 16 अप्रैल को तमिलनाडु में मार्च निकालने की मिली अनुमति

Shiddhant Shriwas
13 April 2023 10:54 AM GMT
RSS को 16 अप्रैल को तमिलनाडु में मार्च निकालने की मिली अनुमति
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तमिलनाडु में मार्च निकालने की मिली अनुमति
चेन्नई: राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ (आरएसएस) को तमिलनाडु पुलिस ने राज्य में 16 अप्रैल को अपना रूट मार्च निकालने की अनुमति दे दी है.
यह सर्वोच्च न्यायालय द्वारा मंगलवार को मद्रास उच्च न्यायालय के आदेश के खिलाफ तमिलनाडु सरकार की अपील को खारिज करने के बाद है, जिसमें आरएसएस को मार्च आयोजित करने की अनुमति दी गई थी। मद्रास उच्च न्यायालय ने 10 फरवरी को आरएसएस को यह कहते हुए मार्च निकालने की अनुमति दी थी कि "स्वस्थ लोकतंत्र के लिए विरोध आवश्यक है"।
आरएसएस राज्य में 45 जगहों पर मार्च निकालेगा.
गौरतलब है कि तमिलनाडु पुलिस ने 2 अक्टूबर को राज्य में एक सार्वजनिक कार्यक्रम के बाद रूट मार्च करने के लिए आरएसएस को अनुमति देने से इनकार कर दिया था।
पुलिस ने तब कहा था कि पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया (पीएफआई) के परिसरों पर एनआईए के छापे और उस संगठन के कुछ कार्यकर्ताओं की गिरफ्तारी के बाद राज्य में मार्च निकालने के लिए स्थिति अनुकूल नहीं थी।
सर्वोच्च न्यायालय ने आरएसएस को पूरे तमिलनाडु में रूट मार्च करने की अनुमति देते हुए कहा था कि तमिलनाडु सरकार द्वारा उद्धृत कानून और व्यवस्था के मामलों से पता चलता है कि कई मामलों में, अपराधियों के बजाय आरएसएस के सदस्य पीड़ित थे।
“राज्य सरकार द्वारा उपलब्ध कराए गए चार्ट से पता चलता है कि प्रतिवादी संगठन (आरएसएस) के सदस्य उन कई मामलों में पीड़ित थे और वे अपराधी नहीं थे। इसलिए, हमारे लिए मुख्य रिट याचिकाओं या समीक्षा आवेदनों में विद्वान न्यायाधीश द्वारा पारित आदेश में त्रुटि निकालना संभव नहीं है। इसलिए सभी विशेष अनुमति याचिकाएं खारिज किए जाने योग्य हैं, ”एससी बेंच ने कहा।
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