पंजीकरण विभाग ने चेन्नई में 100 करोड़ रुपये की जमीन के एक टुकड़े से संबंधित, तिरुनेलवेली के भाजपा विधायक नैनार नागेंद्रन के बेटे बालाजी और राधापुरम उप-रजिस्ट्रार कार्यालय में एलयाराजा द्वारा किए गए बिक्री समझौते के पंजीकरण को रोक दिया है। यह कार्रवाई गैर सरकारी संगठन अरप्पोर इयक्कम द्वारा समझौते के खिलाफ दर्ज कराई गई शिकायत के मद्देनजर की गई है।
एन्कम्ब्रेंस सर्टिफिकेट पर टिप्पणियों में कहा गया है कि तिरुनेलवेली क्षेत्रीय पंजीकरण उप महानिरीक्षक के एक आदेश के आधार पर, दस्तावेज़ में प्रथम दृष्टया रद्दीकरण के साक्ष्य मौजूद हैं। अरप्पोर इयक्कम के संयोजक जयराम वेंकटेशन ने कहा कि चेन्नई के विरुगंबक्कम में स्थित 1.3 एकड़ भूमि का पट्टा एस वसंत और एस सुंदर महालिंगम के नाम पर था, जब एलयाराजा और बालाजी ने जुलाई 2022 में राधापुरम में बिक्री-समझौता पंजीकृत किया था।
“एलैयाराजा, जिस पर पहले से ही मदुरै मीनाक्षीअम्मन सुंदरेश्वर मंदिर की जमीन को अपने नाम पर पंजीकृत करने का आरोप है, ने धोखे से दावा किया कि उसके पास जयेंद्र वोरा के लिए पावर ऑफ अटॉर्नी है, जिसने बदले में दावा किया कि चेन्नई की जमीन उसके दादा गुलाब दास नारायण दास के नाम पर है। .
साथ ही यह पंजीकरण निबंधन अधिनियम की धारा 28 एवं विभाग के विभिन्न परिपत्रों का भी उल्लंघन है. बिक्री समझौते में उल्लेख है कि संपत्ति बालाजी द्वारा 46 करोड़ रुपये में खरीदी जाएगी और 2.5 करोड़ रुपये की प्रारंभिक राशि बालाजी द्वारा पहले ही भुगतान की जा चुकी है,'' वेंकटेशन ने कहा।
उन्होंने यह भी आरोप लगाया कि माम्बलम राजस्व मंडल अधिकारी प्रवीणा कुमारी ने अगस्त 2022 को वसंता और सुंदरा महालिंगम के नाम से गुलाब दास के नाम पर अवैध रूप से पट्टा बदलकर बालाजी और एलयाराजा की मदद की, जिनकी 75 वर्ष पहले मृत्यु हो गई थी।