तमिलनाडू

सार्वजनिक स्थान पर शराब पीने के खिलाफ याचिका पर मद्रास हाईकोर्ट ने सरकार से मांगा जवाब

Tulsi Rao
21 Dec 2022 5:18 AM GMT
सार्वजनिक स्थान पर शराब पीने के खिलाफ याचिका पर मद्रास हाईकोर्ट ने सरकार से मांगा जवाब
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जनता से रिश्ता वेबडेस्क। मद्रास उच्च न्यायालय ने मंगलवार को सार्वजनिक स्थानों पर शराब की खपत को रोकने की मांग वाली एक याचिका पर राज्य सरकार और तस्माक से जवाब मांगा, जो जनता के लिए परेशानी का कारण बन रही है।

कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश टी राजा और न्यायमूर्ति डी भरत चक्रवर्ती की पहली पीठ ने राज्य सरकार और तस्माक को जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया और मामले को 4 जनवरी तक के लिए स्थगित कर दिया। याचिका तिरुवल्लूर जिले के एन मोहन और पी गोपीनाथ ने दायर की थी।

याचिकाकर्ताओं ने कहा कि कई लोग व्यवसाय के समय के अंत में तस्माक आउटलेट्स और बार से शराब खरीदते हैं। वे सड़कों और नहरों के किनारे स्थित दुकानों के सामने बैठकर शराब का सेवन करते हैं और जनता को परेशान भी करते हैं। याचिका में कहा गया है कि शराबी प्लास्टिक के कप और बैग खुले में फेंक देते हैं, शराब की बोतलें तोड़ देते हैं और यहां तक कि नहरों में भी फेंक देते हैं।

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