
चेन्नई: मद्रास उच्च न्यायालय ने मंगलवार को राष्ट्रीय परीक्षण एजेंसी (एनटीए) से उन चार नीट-यूजी परीक्षा केंद्रों से सीसीटीवी फुटेज जमा करने को कहा, जहां 4 मई को परीक्षा के दौरान अचानक तूफान, बारिश और तेज हवाओं के कारण बिजली गुल हो गई थी।
न्यायमूर्ति जे निशा बानू और एम जोतिरामन की खंडपीठ ने 13 प्रभावित छात्रों द्वारा दायर अपील पर सुनवाई करते हुए यह निर्देश जारी किया, जिसमें एकल न्यायाधीश के आदेशों को चुनौती दी गई थी, जिन्होंने परीक्षा को फिर से आयोजित करने की मांग करने वाली याचिकाओं को खारिज कर दिया था। हालांकि, पीठ ने आदेश पर अंतरिम रोक नहीं लगाई।
याचिकाकर्ताओं ने कहा कि एकल न्यायाधीश यह समझने में विफल रहे कि बिजली आउटेज के कारण केंद्रों पर वास्तविक और महत्वपूर्ण व्यवधान था और उन्होंने सीसीटीवी फुटेज या उम्मीदवारों के हलफनामों जैसे वस्तुनिष्ठ सबूतों की स्वतंत्र रूप से जांच किए बिना केवल एनटीए की स्वार्थी आंतरिक रिपोर्टों पर भरोसा करके गलती की।
