मद्रास उच्च न्यायालय की मदुरै पीठ ने शुक्रवार को मदुरै के सांसद सु वेंकटेशन के खिलाफ अपमानजनक ट्वीट पोस्ट करने के आरोप में दर्ज मामले में भाजपा के राज्य सचिव एस जी सूर्या की जमानत शर्तों में संशोधन किया।
अदालत ने सूर्या को मदुरै डिवीजन के बजाय चेन्नई साइबर अपराध पुलिस के सामने पेश होने की अनुमति दी। न्यायमूर्ति जी इलंगोवन ने सूर्या द्वारा दायर एक याचिका पर आदेश पारित किया, जिसमें उपरोक्त संशोधन की मांग करते हुए कहा गया था कि उसे अपनी बुजुर्ग मां, जो बोलने और सुनने में अक्षम हैं, और दादा, जो लगभग 100 वर्ष के हैं, की देखभाल के लिए चेन्नई में रहना होगा।
एमपी वेंकटेशन का नाम खराब करने वाली सोशल मीडिया पोस्ट के लिए मदुरै साइबर क्राइम पुलिस ने सूर्या पर मामला दर्ज किया था। उन्हें 17 जून को गिरफ्तार किया गया और न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया, लेकिन चार दिन बाद मदुरै जेएम अदालत ने उन्हें इस शर्त पर जमानत पर रिहा कर दिया कि उन्हें रोजाना मदुरै साइबर अपराध पुलिस के सामने पेश होना होगा।