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सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को 'रामसेतु' को राष्ट्रीय स्मारक घोषित करने और स्थल पर दीवार के निर्माण के निर्देश देने की मांग वाली याचिका पर विचार करने से इनकार कर दिया और कहा कि ये सरकार के लिए प्रशासनिक मामले हैं।
'राम सेतु', जिसे एडम ब्रिज के नाम से भी जाना जाता है, तमिलनाडु के दक्षिण-पूर्वी तट पर पंबन द्वीप और श्रीलंका के उत्तर-पश्चिमी तट पर मन्नार द्वीप के बीच चूना पत्थर की एक श्रृंखला है।
याचिका न्यायमूर्ति संजय किशन कौल और न्यायमूर्ति सुधांशु धूलिया की पीठ के समक्ष सुनवाई के लिए आयी।
यह याचिका एक संगठन 'हिंदू पर्सनल लॉ बोर्ड' ने अपने अध्यक्ष अशोक पांडे के माध्यम से दायर की थी।
पांडे, जो एक वकील भी हैं, ने पीठ को भाजपा नेता सुब्रमण्यम स्वामी द्वारा दायर एक याचिका के बारे में सूचित किया जो शीर्ष अदालत में लंबित है।
अपनी याचिका में स्वामी ने केंद्र को 'रामसेतु' को राष्ट्रीय विरासत स्मारक घोषित करने का निर्देश देने की मांग की है।
पांडे ने पीठ से आग्रह किया कि बोर्ड द्वारा दायर याचिका को स्वामी की लंबित याचिका के साथ टैग किया जाए।
"अगर यह लंबित है, तो यह लंबित है। आप क्या चाहते हैं?" पीठ ने पूछा.
जब उन्होंने साइट पर दीवार के निर्माण के लिए अपनी प्रार्थना का जिक्र किया, तो पीठ ने कहा, "दो तरफ दीवार का निर्माण कैसे किया जा सकता है?" "क्या यह करना अदालत का काम है? ये सरकार के लिए प्रशासनिक मामले हैं। हमें इसमें क्यों पड़ना चाहिए?" शीर्ष अदालत ने कहा.
पीठ ने याचिकाकर्ता के इस अनुरोध को मानने से इनकार कर दिया कि उसकी याचिका को लंबित याचिका के साथ टैग किया जाए।
पीठ ने याचिका पर विचार करने से इनकार करते हुए कहा, ''हम भारत के संविधान के अनुच्छेद 32 के तहत किसी भी प्रकार का निर्देश देने के लिए अधिकार क्षेत्र का प्रयोग करने के इच्छुक नहीं हैं जैसा कि याचिकाकर्ता चाहता है।''
संविधान का अनुच्छेद 32 अधिकारों के प्रवर्तन के उपायों से संबंधित है और 32 (1) कहता है कि इस भाग द्वारा प्रदत्त अधिकारों के प्रवर्तन के लिए उचित कार्यवाही द्वारा शीर्ष अदालत में जाने का अधिकार की गारंटी है।
बोर्ड द्वारा दायर याचिका में शीर्ष अदालत से 'रामसेतु' स्थल पर दीवार बनाने के लिए संबंधित अधिकारियों को निर्देश देने की मांग की गई है।
इसमें प्राचीन स्मारक और पुरातात्विक स्थल और अवशेष अधिनियम, 1958 के प्रावधानों के तहत 'राम सेतु' को राष्ट्रीय स्मारक घोषित करने के लिए निर्देश देने की भी मांग की गई।
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Triveni
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